ग्वालियर-
करैरा कस्बा शिवपुरी में प्रदर्शन के दौरान करैरा थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी के साथ मारपीट करने, कत्ले आम की धमकी देने, पुलिस थाने में आगजनी करने के लिए उकसाने और बलवा करने के मामले में कांग्रेस की पूर्व विधायक शकुंतला खटीक सहित सात आरोपियों कोराजधानी भोपाल में विधायक और सांसदों के मामलों की सुनवाई कर रही विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह ने 3 साल के सश्रम कारावास और 35 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार 8 जून 2017 को मंदसौर में हुए किसान आंदोलन के गोलीकांड के विरोध में कांग्रेस की तत्कालीन विधायक शकुंतला खटीक के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा तत्कालीन थाना प्रभारी संजीव तिवारी के साथ अभद्र शब्दों का उपयोग करते हुए घूंसे और चप्पल से मारपीट की थी।
शिवपुरी पूर्व विधायक समेत सात लोगों को 3 साल की सजा,मंदसौर गोलीकांड के दौरान प्रदर्शन का मामला
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