ग्वालियर-मुरैना कलेक्टर रहने के दौरान राधेश्याम जुलानिया के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करने के आरोप में पूर्व सांसदमुरैना अशोक अर्गल समेत स्थानीय पत्रकार को छह-छह महीने की सजा और पांच सौ रुपए का जुर्माना किया है
एमएलए एमपीमामलों की सुनवाई करने के लिए बनीभोपाल विशेष कोर्ट अलग अलग मामलों की सुनवाई के लिए रात करीब 9 बजे तक चलती रही। इस दौरान कोर्ट ने एसीएस राधेश्याम जुलानिया के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करने के आरोप में पूर्व सांसद अशोक अर्गल समेत स्थानीय पत्रकार को छह-छह महीने की सजा और पांच सौ रुपए का जुर्माना किया है।
दरअसल राधेश्याम जुलानिया के मुरैना कलेक्टर रहने के दौरान तत्कालीन सांसद अशोक अर्गल ने उन पर एक करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप लगा दिया था। इस मामले में वहां के पत्रकार शंकर विनायक ने खबर प्रकाशित कर दी थी। इस पर जुलानिया ने दोनों ने के खिलाफ मानहानि का दावा किया था। कोर्ट ने इसे सही पाते हुए दोनों के खिलाफ छह महीने की सजा सुनाई है। साथ ही छह महीने के अर्थदंड से दंडित किया है।
वहीं शहडोल जिले में रेत भंडारण के मामले में आरोपी बनाए गए पूर्व विधायक छोटेलाल सरावगी को दोषमुक्त कर दिया है। शहडोल जिले में स्कूल के लिए रेत भंडारण के मामले में पूर्व विधायक छोटेलाल सरावगी के खिलाफ दस लाख का जुर्माना और अपराधिक मामला दर्ज किया था। इस मामले में कोर्ट ने पूर्व विधायक के वकील यासिर कैफी ने बताया कि कोर्ट ने हमारे तर्क सही पाते हुए पूर्व विधायक को दोषमुक्त कर दिया है।
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