ग्वालियर-
पुराने वाहनों का व्यापार करने वालों के साथ ऐसे वाहनों को खरीदने स्क्रैप वालों को अब नए वाहनों की तर्ज पर कागजी कार्रवाई करना होगी। ऐसा नहीं करने वालों को सख्ती का सामना करना पड़ सकता है। यह आदेश परिवहन आयुक्त भोपाल ने सभी आरटीओ को जारी किए हैं।

इसके बाद पुराने वाहनों का व्यापार करने वालों की मुसीबत बढ़ेगी, वहीं वाहन चोरी घटनाओं को ट्रेस करने में जहां पुलिस को मदद मिलेगी। वहीं दूसरी ओर खस्ताहाल वाहनों को सड़कों पर चलाना भी मुश्किल होगा। अभी तक नए वाहन बेचने वाले तक ही सीमित था व्यवसाय प्रमाण पत्र। जबकि अब पुराने वाहन बेचने वाले, वाहनों की मरम्मत करने वाले, कल पुर्जे बेचने वालों को भी अब यह व्यवसाय प्रमाण पत्र लेना होगा। इसके अलावा कबाड़ में वाहन को खरीदकर उसे नष्ट करने का धंधा करने वाले पर भी यह नियम लागू होगा।
नए वाहनों की तरह पुराने वाहनों के व्यापारियों को व्यापार प्रमाण-पत्र बनवाना होगा। ऐसे न करने वाले वाहन मालिक के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। गौरतलब है मप्र के अलावा बाकी कुछ राज्यों में वाहन खरीदने और बेचने की इस तरह की प्रणाली लंबे समय से जारी है। विभाग का मानना है जब आप पुराना वाहन खरीदेंगे तो कागज कंप्लीट ही देखेंगे। इसके अलावा उस वाहन के रजिस्ट्रेशन से पता चल जाएगा कि यह वाहन चोरी का तो नहीं है। इसके अलावा यह वाहन सड़क पर चलने के लायक भी है या नहीं? कहीं वाहन चलने लायक नहीं है तो फिटनेस प्रमाण-पत्र कैसे मिल गया आदि का पता चल सकेगा।
आरटीओ से लेना होगा ट्रेड सर्टिफिकेट
अब पुराने वाहनों का व्यापार करने वालाें काे ट्रेड सर्टिफिकेट लेना होगा। सर्टिफिकेट नहीं मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही माल भंडारण करने वाले यात्री वाहनों या ट्रैवल्स पर वाहन चलाने वालों के लिए यह यह सर्टिफिकेट जरूरी होगी। वाहन में जीपीएस सिस्टम लगाने वालों को भी ट्रेड सर्टिफिकेट लेना होगा। इससे निश्चित ही अपराधों में कमी आएगी। वहीं अगर कोई वाहन चोरी हो जाता है, तो आसानी से ट्रेस किया जा सकेगा। इसके लिए बकायदा प्रशासन द्वारा प्रचार-प्रसार कर लोगों को जागरूक किया जाएगा। प्रमाण पत्र लेने के बाद व्यापारी सरकारी मापदंडों में रजिस्टर्ड हो जाएंगे। उसके बाद यदि वह व्यापारी किसी ग्राहक से नकली पार्ट्स या किसी भी तरह की धोखाधड़ी या कुछ लापरवाही पूर्वक सामान्य गलत देता है, तो उसका वेबसाइट प्रमाण पत्र रद्द किया जाएगा। ऐसे में व्यापारी अब ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी भी नहीं कर पाएंगे।
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