
बढ़ता कारवां/सिंगरौली (जमुना सोनी) बैढ़न मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा जिलो में पिलियन रायडर सहित दो पहिया वाहन सवार द्वारा हेलमेट धारण करने एवं चार पहिया वाहन सवार चालकों द्वारा सीट बेल्ट न धारण करने के संबंध में वाहन चालकों को यातायात नियमो का शत – प्रतिशत पालन करने के निर्देश दिये गये है।

वही जिसके पालन में जागरूकता संबंधी पोस्टर बैनर शहर भर के विभिन्न चौराहे पर लगाया गया एवं साथ ही नियमों को पालन करने हेतु वाहन चालकों को समझाइस दी जा रही है।

बताते है कि सभी पेट्रोल पम्पो पर फ्लेक्सि / बेनर के माध्यम से सभी दो पहिया मोटर वाहन चालकों एवं पीलियन राइडर को हेलमेट धारण करने हेतु पेट्रोल वितरण करेगे और ऐसे सख्त हिदायत व जागरूकता संबंधी फ्लेक्स बैनर लगाये।
वही जिला पुलिस अधीक्षक मो. युसूफ कुरैशी के निर्देशानुसार दिनांक 20/11/2023 से 10/01/2024 तक पिलियन रायडर सहित दो पहिया वाहन सवार द्वारा हेलमेट धारण करने एवं चार पहिया वाहन सवार द्वारा अन्य सवारी सहित सीट बेल्ट धारण न करने वाले वाहन चालको के विरूद्ध विशेष अभियान के माध्यम से जिले में प्रभावी कार्यवाही सख्त रूप से जारी रहेगी ।
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