अवैध सीमेंट के गोरखधंधा का हुआ भण्डाफोड़
400 सौ बोरी सीमेंट व कैप्सूल बल्कर सहित तीन वाहन जप्त, 4 आरोपी चढ़े बरगवा पुलिस के हत्थे

बढ़ता कारवां/सिंगरौली (राजकुमार सिंह – जमुना सोनी) बैढ़न/बरगवां पुलिस ने अवैध सीमेंट के कारोबार का भण्डाफोड़ करते हुये बड़ी कार्यवाही कर 2 कैप्सूल बल्कर सहित एक पिकअप वाहन को जप्त कर 04 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता बड़ी मिली है और वही बताते है कि बरगवां पुलिस के इस बड़ी कार्यवाही से अवैध कारोबारियों एवं मिलावट खोरों में हड़कम्प मचा है ।

बरगवां थाना प्रभारी निरीक्षक आरपी सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति जरिये के माध्यम से बताया है कि 14 जून को मुखबिरों के जरिये सूचना मिली कि पीके इंटरप्राइजेज कनई के ऐशब्रिक्स प्लांट का संचालक उपेन्द्र कुमार बैस ईंटा प्लांट में लूज सीमेंट कैप्सूल वाहनों से खरीदकर बोरियों में भरकर अवैध रूप से सीमेंट की बिक्री करने का कारोबार कर रहा है और वही इस सूचना पर एएसआई अनूप सिंह, हमराह स्टाफ के साथ मौके से पहुंच गोयल ग्रुप के कैप्सूल बल्कर क्र.एमपी 19 एचए 5708 व एमपी 19 एचए 6294 के चालक क्रमश: देवेन्द्र तिवारी व पुष्पेन्द्र जायसवाल अपने वाहनों से मौके पर लूज सीमेंट निकालते हुये बिक्री करते पकड़े गये और साथ ही वहीं पास में खड़ी 407 वाहन क्र. यूपी 64 टी 3718 में करीब 80 बोरी सीमेंट लोड पाया गया और वही 40 लूज बोरियां एवं ईट प्लांट के गोदाम चेक करने पर करीबन 329 लूज बोरियां सीमेंट से भरी बरामद हुयी।

वही बताया जा रहा है कि 407 वाहन के चालक अशमेन्द्र कुमार बैस निवासी पोखरा से पूछताछ मे बताया कि ईंट प्लांट संचालक उपेन्द्र बैस से सस्ते दर पर लूज सीमेंट खरीद करते हुये करीब 300 रूपये प्रति बोरी के हिसाब से देहातों में ग्राहकों को बेच दिया जा रहा था और वही मौके पर पुलिस ने उक्त वाहन में लोड सीमेंट घिनहागांव तरफ बिक्री करने के लिये ले जाने की तैयारी थी। और इस दौरान कैप्सूल बल्कर वाहन के चालकों से भी पुलिस ने पूछताछ की गयी जिसमें सीमेंट प्लांट बघवार से मंगला कांस्ट्रक्शन कंपनी विन्ध्यनगर में लूज सीमेंट बल्कर में लोड करके आये थे और अनलोड करते समय करीब 8-8 क्विंटल सीमेंट बचाकर यहां बेच दिये थे और ईंट संचालक ने पुलिस के पूछताछ में यह भी बताया कि पूर्व में सीमेंट बल्कर वालों से खरीदकर ईंट प्लांट में ऐशब्रिक्स बनाने उपयोग करता आ रहा था तथा उसी में से बचा हुआ सीमेंट विभिन्न कंपनियों जैसे अल्ट्राटेक, प्रिज्म सीमेंट, मल्टीसेम व अन्य के बोरियों में भरकर ग्राहकों से सम्पर्क कर देहात में बिक्री किया जा रहा था ।
पुलिस ने उक्त सामग्रियों को जप्त कर ऐशब्रिक्स संचालक उपेन्द्र कुमार बैस पिता रामलाल बैस उम्र 24 वर्ष, 407 वाहन चालक अशमेन्द्र कुमार बैस पिता कौशल प्रसाद बैस उम्र 35 वर्ष निवासी पोखरा एवं बल्कर वाहन चालक देवेन्द्र तिवारी पिता लखपति प्रसाद तिवारी उम्र 35 वर्ष निवासी शिवपुरवा, सजहना थाना गोविन्दगढ़ एवं पुष्पेन्द्र जायसवाल पिता रामचरण जायसवाल उम्र 32 वर्ष निवासी रायपुर बहेरी थाना रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध भादवि की धारा 407, 411, 414 एवं 109 के तहत कार्यवाही की गयी है।
उक्त कार्यवाही मे जिला पुलिस अधीक्षक मो.यूसुफ कुरैशी के दिशा – निर्देशन एएसपी शिव कुमार वर्मा एवं एसडीओपी मोरवा राजीव पाठक के मार्गदर्शन में टीआई आरपी सिंह के नेतृत्व में एएसआई अनूप सिंह, अनिल मिश्रा, संजीत सिंह, आर.विकेश सिंह की भूमिका अहम रही ।
डीलरशिप का नहीं दिखा पाये दस्तावेज
वही थाना प्रभारी निरीक्षक श्री सिंह ने बताया है कि जिस दौरान यह छापामार कार्यवाही की गयी तो वाहन चालकों एवं ऐशब्रिक्स संचालक से सीमेंट खरीदने एवं डीलरशिप का दस्तावेज मांगा गया किन्तु मौके पर कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये और इस दौरान तकरीबन 450 बोरी सीमेंट कीमत तकरीबन 1 लाख 35 हजार, दो बल्कर वाहन कीमत 60 लाख रूपये, एक 407 पिकअप वाहन कीमत 10 लाख कुल 71 लाख 35 हजार रूपये की वस्तुएं जप्त कर कार्यवाही की गयी है और वहीं जप्तशुदा लूज बोरियों में पाये गये सीमेंट मिक्स होने की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है जप्त सीमेंट सीलबंद कर संबंधित सीमेंट कंपनियों के यहां पत्राचार किया गया है और परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर अन्य धाराये भी बढ़ायी जा सकती है ।
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