Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/sites/43a/e/ed29062570/public_html/wp-content/themes/jarida/functions/common-scripts.php on line 150

सौतेली माँ की हत्या करने वाले व साथी को मिली आजीवन कारावास की सजा

बढ़ता कारवाँ/सिंगरौली (जमुना सोनी) बैढन न्यायालय मान. सत्र न्यायालय, श्रीमती सुरभि मिश्रा द्वारा थाना विन्ध्यनगर के अपराध क्र. 28/2020 में आरोपी रामजी उर्फ गुड्डू जायसवाल उम्र 31 वर्ष पुत्र विजय कुमार जायसवाल निवासी ग्राम-सेमरिया थाना-विन्ध्यनगर, जिला-सिंगरौली एवं संजय शाह उम्र-20 वर्ष पिता रामसेवक शाह निवासी गहिलगढ़ पूर्व थाना विन्ध्यनगर जिला-सिंगरौली (म.प्र.) को धारा- 302/34 भादंवि में आजीवन कारावास एवं 20000/- रूपये अर्थदण्ड तथा धारा-201/34 भादंवि में 03-03 -2020 वर्ष का कारावास एवं 10000/- रूपये के अर्थदण्ड व कठोर कारावास से दंडित किया गया ।

उक्त मामले की मानिटरिंग लगातार लोक अभियोजन संचालक भोपाल अन्वेष मंगलम आई.पी.एस. द्वारा की जा रही थी, संचालक के कड़े निर्देशन के द्वारा जिला अभियोजन अधिकारी सिंगरौली महेन्द्र सिंह गौतम की ओर से पैरवी करते हुये साक्ष्य प्रस्तुत किये गये। मीडिया प्रभारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी दिलीप सिंह राठौर ने घटना के सम्बन्ध में जानकारी दी कि दिनांक-31.01.2020 करे लगभग 22:30 बजे फरियादी मार्कण्डेय प्रसाद जायसवाल ने पुलिस थाना-विन्ध्यनगर में सूचना दी कि लगभग 8:30 बजे रात को जब वह अपने घर में था तो अपने बड़े भाई विजय जायसवाल के घर में रोने की आवाज सुनी और आवाज सुनकर अपने बड़े भाई के घर गया पूछा तो भतीजे राजेश जायसवाल ने बताया कि पापा विजय जायसवाल 2:00 बजे दिन के करीबन रघुनाथनगर पाही में चले गये है घर पर वह और मम्मी शकुन्तला बहन लल्लू एवं रीतू एवं मामा के लड़का थे और वही राजेश जायसवाल ने बताया कि शकुन्तला मरी पड़ी है और शव नग्न अवस्था में पड़ी थी तब फरियादी मार्कण्डेय जायसवाल के रिपोर्ट के आधार पर एवं साक्षियों के कथन के आधार पर आरोपी रामजी जायसवाल उर्फ गुड्डू एवं संजय कुमार शाह के गिरफ्तार कर उनका मेमोरेण्डम कथन लेखबद्ध किया गया तब आरोपी रामजी जायसवाल ने अपने मेमोरेण्डम कथन में बताया कि वह अपनी सौतेली माँ शकुन्तला से घर पर न रहने देने से परेशान था और इसलिये वह दिनांक-31.01.2020 को अपने दोस्त संजय कुमार शाह के साथ सौतेली मॉं शकुन्तला की हत्या करने की योजना बनायी थी और योजना अनुसार संजय, शकुन्तला को मछली लाने के लिये रास्ता दिखाने के बहाने घर से बाहर खेत पर ले जाकर पीछे से धक्का मारकर गिरा दिया व चिल्लाने पर उसके ऊपर चढ़कर मुंह दबा दिया। आरोपी रामजी जायसवाल और संजय कुमार शाह दोनों मिलकर मृतिका उठाकर कुछ आगे ले गये और आरोपी संजय ने अपने पैंट से बका निकालकर सिर और नांक पर वार किया, जिसकी चोट से घायल होकर शकुंतला घायल हो गयी थी और दोनों आरोपी मृतिका शकुन्तला के शरीर में पहने हुये मंगलसूत्र और पायल निकाल लिया ।

वही पुलिस ने फरियादी के रिपोर्ट पर आरोपीगण के विरूद्ध धारा – 302, 201, 34, 404, 424 भादंवि के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत चालान सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और अभियोजन की ओर से साक्षीगण डॉक्टर, विवेचक एवं सभी आवश्यक गवाहों के कथन जिला अभियोजन अधिकारी महेन्द्र सिंह गौतम के द्वारा सावधानीपूर्वक कराते हुए न्यायालय में अंतिम तर्क प्रस्तुत किये गये ।

www.badhtakarwan.com

loading...

Warning: Undefined array key "tie_hide_share" in /home/sites/43a/e/ed29062570/public_html/wp-content/themes/jarida/single.php on line 65

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/sites/43a/e/ed29062570/public_html/wp-content/themes/jarida/single.php on line 65
x

Check Also

खेलों के माध्यम से युवाओं को स्वस्थ एवं सकारात्मक जीवन का संदेश

राष्ट्रीय खेल दिवस पर साइकिल रैली एवं अंडर-17 मैत्री क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित बढ़ता कारवां (BK ...