ब्रेकिंग न्यूज़ – 18/03/2021
हिम्मत समाचार (राजकुमार सिँह/बरुण कुमार) सिंगरौली :- 18 मार्च 2021/ जिले की लोक व्यवस्था बनाये रखनेकी दृष्टि से एवं आवेदक की अपराधिक गतिविधियो पर अंकुश लगाने एवं जनता के मध्य विद्यमान भय वा आतंक को कम करने की दृष्टि से एवं कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री राजीव रंजन मीना के द्वारा आदतन अपराधी बाबा उर्फ सुखसागर साकेत पिता कमलेश साकेत उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम उड़गड़ी थाना बरगवा सिंगरौली सहित रीवा एवं सीधी जिले की राजस्व सीमाओ से बाहर चले जाने का आदेष जारी किये गये है।

पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट श्री मीना के द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(क)(ख) के अन्तर्गत जारी आदेशानुसार बाबा उर्फ सुख सागर साकेत को छः माह की अवधि के लिये जिला बदर किया गया है।जिला बदर किये गये आदतन अपराधी को सिंगरौली जिले की राजस्व सीमाओं तथा समीपवर्ती सीधी एवं रीवा जिले की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाने का आदेश पारित किया है। इस अवधि में न्यायालय की लिखित अनुमति के बगैर जिले की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे। दाण्डिक न्यायालय में नियत पेशी में थाना प्रभारी को सूचना देकर न्यायालय में उपस्थित हो सकते हैं। न्यायालय की पेशी के तुरन्त बाद उसे जिले से बाहर जाना होगा।
बढ़ता कारवाँ | समाजवाद की ओर बढ़ते कदम… India's #1 Leading News Portal