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संपूर्ण लाकडाउन के दौरान मदिरा एवं भाग विक्रय की दुकानो का संचालन रहेगा प्रतिबंधित। दुकनो के बंद होने का समय प्रति दिवस शांय 7 बजे किया गया निर्धारित।

ब्रेकिंग न्यूज – 24/07/2020

हिम्मत समाचार (राजकुमार सिँह/बरुण कुमार ) सिंगरौली/बैढ़न :- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी राजीव रंजन मीना के द्वारा दंण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के अंतर्गत आगामी आदेश तक संम्पूर्ण सिंगरौली जिले मे शनिवार एवं रविवार शुक्रवार को रात्रि 8 बजे से सोमवार को प्रातः 5 बजे तक संम्पूर्ण लाकडाउन घोषित किया गया है। जारी आदेश मे रात्रि कालीन कर्फ्यू प्रति दिन रात्रि 8 बजे से प्रातः 5 बजे तक घोषित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान बाजारो को प्रति दिवस शायं 7 बजे तक बंद किये जाने का आदेश पारित किया है।

साथ ही लाकडाउन के दौरान संम्पूर्ण जिले मे मदिरा एवं भाग बिक्रय की दुकानो का संचालन मध्यप्रदेश शासन से प्राप्त निर्देशो के अनुसार बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। लाकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओ के लिए छूट प्रदान की गई है। जिसमे किसी भी व्यक्ति को चिकित्सकीय आवश्यकता स्वास्थ्य कारण के लिए इसके अलावा अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नही होगी।

दूध डेयरी मिल्क बूथ सुबह 5 बजे से सुबह 8 बजे तक दूध की घर घर जाकर आपूर्ति करने कर सकेगे। प्रिंट एवं इलेक्ट्रनिक मीडिया प्रतिबंध से मुक्त रहेगे। न्यूज पेपर हाकर प्रातः 5 बजे से सुबह 8 बजे तक घर घर जाकर न्यूज पेपर का वितरण कर सकेगे।

जारी आदेश मे दवाईयो की दुकाने समस्त चिकत्सालय डिस्पेन्सरी रजिस्ट्रर्ड मेडिकल क्लीनिको को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। रसोई गैश एलपीजी की एजेन्सी एवं पेट्रोल पंम्प खुले रहेगे। रसोई गैश सिलेन्डर की घर जाकर आपूर्ति की जा सकेगी।समस्त मालवाहक वाहन चाहे वे माल से भरे हो अथवा खाली हो आवागमन चालू रहेगा। आवश्यक सेवा वाले विभाग यथा राजस्व स्वास्थ्य पुलिस विद्युत, दूरसंचार, नगरीय निकाय, पंचायत होमगार्ड आपदा प्रबंधन पेयजल, इंटरनेट डाक कार्य विभाग, कार्यालयो की लेखा शाखा भुगतान वेतन, मानदेय आदि के लिए बैंक एटीएम इत्यादि को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। राजमार्गो एवं बाईपास मार्गो पर लोगो के अंतर जिला आगमन की अनुमति रहेगी। ग्रामीण क्षेत्रो मे निर्माण गतिविधियो के संचालन की अनुमति होगी। सब्जी के विक्रेता ठेले के माध्यम से घर घर जाकर सुबह 7 बजे से सुबह 9 बजे तक सब्जी का विक्रय कर सकेगे। इसके अतिरिक्त कार्यालय के आदेश क्रमांक 682/आर.डी.एम 2020 दिनांक 30 जून 2020 एवं उसमे समय समय पर किये गये अन्य संशोधनो एवं निर्धारित शेष शर्ते पूर्वत प्रभावशील रहेगी।

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