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कोर्ट ने मामूली विवाद पर हत्या के मामले में पूरे परिवार को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

ग्वालियर-
मामूली विवाद पर एक व्यक्ति की हत्या करने पर पूरे परिवार को विशेष सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने परिवार पर 40 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। मामला 25 मार्च 2017 का है। युवक ने नाली में गोबर डालने का विरोध किया था। इसपर पड़ोसी, उसकी पत्नी व दो बेटों ने उस पर फरसा व लाठियों से हमला किया था। इसमें उसकी मौत हो गई थी।

अपर लोक अभियोजक दिनेश सिंह चौहान ने बताया कि नवग्रह कालोनी में पुरुषोत्तम राठौर ने नाली में गोबर भर दिया था। इससे नाली चौक हो गई। इसका विरोध मोहल्ले में रहने वाले जगदीश ने किया तो पुरुषोत्तम, उसकी पत्नी महादेवी, पुत्र वीरू व भानू लाठी और फरसा लेकर आ गए। उसे नाली में पटक दिया। जगदीश को बचाने के लिए उसका भाई आया। मां, पिता, उसके बेटों ने गोपाल पर फरसे से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसे धमकी दी कि थाने में शिकायक की जान से मार देंगे। गंभीर हालत में गोपाल को ट्रॉम सेंटर में भर्ती कराया, जहां पर उसकी मौत हो गई। जनकगंज पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया। कोर्ट में चालान पेश किया। अपर लोक अभियोजक चौहान ने तर्क दिया कि आरोपियों ने एक राय होकर हत्या को अंजाम दिया है। ऐसे आरोपियों को कड़ी सजा दी जाए। आरोपियों ने बचाव में तर्क दिया कि उनके खिलाफ साक्ष्य नहीं है। इसलिए कम से कम सजा दी जाए। विशेष सत्र न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद परिवार के चारों सदस्यों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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