ग्वालियर- अपने जमाने के सुपर पावर रहे सरदार स्व. संभाजी राव आंग्रे की पौत्री कात्यायनी आंग्रे और इंदौर के अर्जुन काक की शादी के प्रमाण पत्र का विवाद अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। अर्जुन काक ने शादी के प्रमाण पत्र को अवैध घोषित करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस विशाल मिश्रा ने मप्र शासन, रजिस्ट्रार, कलेक्टर अनुराग चौधरी, निगम कमिश्नर संदीप माकिन, कात्यायनी आंग्रे, तुलाजीराव आंग्रे और शांभवी आंग्रे को नोटिस जारी करते हुए जवाब पेश करने का निर्देश दिया है।
मामला सरदार आंग्रे की पौत्री कात्यायनी और इंदौर के अर्जुन काक की शादी के प्रमाण पत्र का
अर्जुन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए बताया कि ग्वालियर नगर निगम ने उनकी और कात्यायनी आंग्रे की शादी का प्रमाण पत्र तैयार किया है। इसमें दोनों की शादी 18 अप्रैल को ग्वालियर स्थित आंग्रे के बाड़े में होना बताया गया है, जबकि उस दिन दोनों परिवार ऋषिकेश में थे। वहीं कात्यायनी आंग्रे ने भी दिल्ली हाईकोर्ट में काक परिवार से समझौते के लिए याचिका दायर की है। उसमें भी यह बताया है कि शादी ऋषिकेश स्थित आश्रम में हुई है। इसी को आधार बताकर मैरिज सर्टिफिकेट को अवैध घोषित करने की मांग की गई है। यहां बता दें कि अर्जुन पुत्र रिटायर्ड कर्नल अनिल निवासी धार कोठी, इंदौर ने पुलिस थाना विवि में सरदार स्व. आंग्रे के बेटे तुलाजीराव आंग्रे, उनकी प|ी सहित आठ लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य मामलों में केस दर्ज कराया है।
मैरिज सर्टिफिकेट को अवैध घोषित कराने अर्जुन काक ने लगाई हाईकोर्ट में याचिका
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