ग्वालियर
हाईकोर्ट ने एक आरोपी को दो लाख रुपए जमा करने की शर्त पर जमानत दी है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी जमानत की शर्तों का उल्लंघन नहीं करे और उसे सुधरने का मौका भी मिले। इसलिए दो लाख रुपए नगद जमा करे।
कमलेश गुर्जर पर मुरैना जिले में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज हुआ था। वह दो साल से फरार चल रहा था। 6 जनवरी 2019 को पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हाईकोर्ट में उसने जमानत याचिका दायर की। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव शर्मा ने तर्क दिया कि फरियादी के पैर में गोली लगी थी। वह गंभीर स्थिति में है। कोर्ट जो जमानत की शर्त लगाएगा, उसका पालन किया जाएगा। पुलिस की ओर से आरोपी की जमानत का विरोध किया कि उसके ऊपर पूर्व से पांच अपराध दर्ज हैं, यह आदतन अपराधी है। जेल से छूटने के बाद यह फिर अपराध कर सकता है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया, लेकिन उसे दो लाख रुपए कोर्ट में नगद जमा करने होंगे
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