ग्वालियर-
खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों और नकली खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वालों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में जिला प्रशासन ने 12 लाख का जुर्माना किया है। जिले के 6 प्रतिष्ठानों पर अपर कलेक्टर अनूप कुमार सिंह ने जुर्माना राशि लगाने के आदेश जारी किए हैं।
कलेक्टर अनुराग चौधरी के निर्देश पर खाद्य पदार्थों में मिलावट कर विक्रय करने तथा बिना लाइसेंस के सामग्री विक्रय करने के आरोप में 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अपर कलेक्टर ने दीपक अग्रवाल पुत्र छोटेलाल अग्रवाल निवासी मंगलेवश्वर रोड घासमंडी फर्म मंगल किराना स्टोर का सरसों का तेल का नमूना अमानक पाए जाने पर तीन लाख रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया है। इसी प्रकार नंदलाल चौरसिया पुत्र स्व. रमनलाल चौरसिया निवासी आनंदनगर फर्म नंदलाल फ्रूट कंपनी के यहां फलों को पकाने हेतु कार्बेट का उपयोग पाए जाने पर दो लाख रुपए का अर्थदंड, सत्यनारायण अग्रवाल पुत्र केवल कृष्ण अग्रवाल फर्म न्यू गोपाल डेयरी लोहामंडी के यहां मावे का नमूना अमानक पाए जाने पर तीन लाख रुपए अर्थदंड, ओमप्रकाश झा पुत्र मूलचंद झा फर्म शक्ति आईस फैक्ट्री झांसी लूप रोड मुरार के यहां बिना रजिस्ट्रेशन के व्यवसाय करते पाए जाने पर एक लाख रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। पुरुषोत्तमदास गोयल पुत्र स्व. गणेशलाल गोयल फर्म गणेश डेयरी दही मंडी का स्किम्ड मिल्क अमानक पाए जाने पर 2 लाख रुपए का अर्थदंड, राकेश बघेल पुत्र बाबूराम बघेल फर्म शीतला मिष्ठान भंडार बस स्टैंड मोहना के यहां मावा गुजिया का नमूना अमानक पाए जाने पर एक लाख का अर्थदंड लगाया गया है।
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