ग्वालियर
गुना विशेष न्यायाधीश गुना भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अश्वाक अहमद खान ने एक लाख की रिश्वत लेने वाले गुना के तत्कालीन जिला विपणन अधिकारी एएच खान को चार साल के कारावास की सजा सुनाई है और 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
वर्ष 2017 में लोकायुक्त पुलिस ने एक करोड़ रुपए के बिल के भुगतान के एवज में एक लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए इस अधिकारी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया था।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ प्रदीप कुमार मिश्रा ने बताया कि 15 मई 2017 को लोकायुक्त पुलिस ने तत्कालीन जिला विपणन अधिकारी एएच खान को गेहूं परिवहन के ठेकेदार हरज्ञान प्रजापति से एक लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।
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एक करोड़ के भुगतान का बिल पास करने के एवज में विपणन अधिकारी ने ठेकेदार से एक लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। विशेष न्यायालय ने आरोपित एएच खान तत्कालीन जिला विपणन अधिकारी गुना को दोषी पाते हुए धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में चार वर्ष का कठोर कारावास व पचास हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है।
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