ग्वालियर-आखिरकार ग्वालियर में नशे में वाहन चलाने पर नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 10-10 हजार रुपए के जुर्माने किए हैं। जिले में यह अभी तक की पहली कार्रवाई है।

ट्रैफिक पुलिस ने 14 सितंबर को बस स्टैंड तिराहा, होटल तानसेन तिराहा से दो युवकों को नशे में वाहन चलाते पकड़ा। तत्काल उनका ब्रीथ एनालाइजर से टेस्ट स्लिप निकालकर कोर्ट चालान भर दिया गया है। इस पर 17 सितंबर को कोर्ट ने नए केंद्र सरकार के नए नियम के तहत चालान की कार्रवाई की है। एक बाइक सवार 10 हजार रुपए नशे में वाहन चालक पर 10200, दूसरे पर 11 हजार का जुर्माना किया गया है।
केंद्र सरकार का मोटर व्हीकल एक्ट 2019 को एक सितंबर से पूरे देश में लागू किया गया है। पर मध्य प्रदेश सहित कुछ राज्यों ने यह अपने यहां लागू नहीं किया है। कुछ संशोधन के साथ इसे लागू करने पर विचार जारी है। पर ऐसे नियम जिन पर यातायात पुलिस सीधे चालान न करते हुए कोर्ट चालान बनाती है वहां कोर्ट केंद्र सरकार के नए एक्ट के तहत ही चालान करती है। ऐसे में ग्वालियर में नशे में वाहन चलाते पकड़े गए दो वाहनों पर मंगलवार को इसी तरह चालान की कार्रवाई की गई है।
यह पकड़े गए
केस-1
14 सितंबर की शाम बस स्टैंड तिराहा पर सूबेदार स्मृति दोहरे चेकिंग कर रही थी। तभी स्टेशन बजरिया की ओर से स्प्लेंडर क्रमांक एमपी07 एनएफ-2320 पर तीन युवक युवक बैठकर आते दिखे। बाइक को रोककर दस्तावेज दिखाने के लिए कहा तो बाइक चला रहे युवक ने बहस शुरू की। उसके नशे में होने के संदेह पर तत्काल पुलिस जवानों ने ब्रीथ एनालाइजर लगाकर चेकिंग की। जिसमें बाइक ड्राइव कर रहे युवक का एल्कोहल लेबल मानक से अधिक आया। जिस पर वाहन को जब्त कर कोर्ट चालान बनाया गया।
बाइक सवार की पहचान दुल्लपुर के पास पंचशील नगर निवासी विकास उर्फ कुनाल पुत्र राजवीर सिंह के रूप में हुई है। 17 सितंबर को कोर्ट से उसका 10 हजार रुपए नशे में ड्राइव करने और 200 रुपए ट्रिपल सीट का चालान बनाया गया है।
केस-2
14 सितंबर रात होटल तानसेन तिराहा पर एएसआई वीएन गोयल चेकिंग कर रहे थे। तभी बाइक सवार दो युवक आते दिखे। बाइक लहराते दिखने पर पुलिस अफसर ने गाड़ी को रोका। बाइक चला रहा युवक हेलमेट भी नहीं पहने था। जिस पर उसे रोकाकर ब्रीथ एनालाइजर से चेक किया गया। बाइक चालक नशे में पाया गया। बाइक क्रमांक एमपी07 एनएफ-8380 को चलाने वाले की पहचान रोहित पुत्र बादाम सिंह निवासी थाटीपुर के रूप में हुई। उसका तत्काल कोर्ट चालान बनाया गया। जिसका 17 सितंबर को कोर्ट से 11 हजार रुपए का चालान बनाया गया।
नया नियम लागू नहीं पर कोर्ट चालान में नहीं राहत
केंद्र सरकार के नए मोटर व्हीकल एक्ट को अभी मध्य प्रदेश सरकार ने अपने यहां लागू नहीं किया है। इस कारण अन्य सभी ऐसे नियम जिनमें यातायात पुलिस मौके पर ही चालान बनाती है। उसमें पुराने नियम के तहत जुर्माना देना होगा, लेकिन नशे में वाहन चलाने पर यातायात पुलिस को कोर्ट चालान बनाने का अधिकार है। वह मौके पर चालान कर जुर्माना नहीं वसूल सकती। ऐसी स्थिति में फंसने पर कोर्ट आपका केस जाएगा वहां कोर्ट केंद्र सरकार के नए नियम की रेट पर ही जुर्माना वसूलेगी।
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