भोपाल
विशेष न्यायाधीश सुरेश कुमार सिंह की अदालत ने मध्यप्रदेश सरकार
के जनसंपर्क एवं विधि विधायी मंत्री पीसी शर्मा सहित 22 कांग्रेस
कार्यकर्ताओं के खिलाफ जिला प्रशासन की अनुमति की शर्त का उल्लंघन कर सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शन करने के मामले को राज्य सरकार द्वारा
वापस लिए जाने पर उन्मोचित कर दिया। कांग्रेस नेताओं द्वारा 2 सितंबर
2016 को महिला उत्पीड़न को लेकर न्यू मार्केट पर जिला प्रशासन की बिना अनुमति के प्रदर्शन कर सभा का आयोजन किया था।
पुलिस थाना टीटी नगर ने पीसी शर्मा, जिला कांगे्रस अध्यक्ष कैलाश मिश्रा, नगर निगम नेता प्रतिपक्ष मो. सगीर, पार्षद योगेंद्र चौहान गुडडू एवं शबिस्ता आसिफ जकी सहित 22 कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ अपराध कायम कर जिला अदालत में चालान पेश किया था। राज्य सरकार की ओर से अदालत में आवेदन पेश कर कहा गया कि अभियुक्तगण के खिलाफ आरोपित अपराध साधारण प्रकृति के हैं, इससे कोई जनहानि नहीं हुई है, इसलिए प्रकरण को लोकहित में वापिस लिए जाने के आदेश पारित करें। जिला अभियोजन अधिकारी राजेंद्र उपाध्याय ने बताया कि भोपाल में सामाजिक एवं राजनैतिक प्रकृति के आधा दर्जन प्रकरण वापिस लिए गए है
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