ग्वालियर मप्र हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने पिछले 13 माह से बच्चे के अपहरण के आरोप में जेल में बंद भानू प्रताप को कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। हालांकि अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने सात लाख के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत देने की शर्त रखी है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने आरोपी को घर के आस-पास 50 पौधे लगाने, दो माह के भीतर घर में वाटर हार्वेस्टिंग करवाने व स्वच्छ भारत अभियान में भी सहयोग करने की शर्त रखी है।
मामला गुना जिले के पुलिस थाना चाचौड़ा का है। आरोपी भानू प्रताप व अन्य ने सौम्य का जून 2018 में अपहरण किया था। सात लाख की फिरौती मिलने के बाद आरोपियों ने बच्चे को छोड़ दिया था। हालांकि बाद में पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर फिरौती की पूरी राशि भी जब्त कर ली थी। शुक्रवार को हुई सुनवाई में एडवोकेट बीके शर्मा ने पैरवी की।
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