ग्वालियर- जेएएच जयारोग्य अस्पताल समूह जेएएच काे खुले में बायाेमेडिकल वेस्ट जलाने का दाेषी मानते हुए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 21 लाख 75 हजार रुपए का पर्यावरण मुआवजा भरने का आदेश दिया है। ऐसी कार्रवाई ग्वालियर में पहली बार की गई है। अस्पताल प्रबंधन को यह राशि 15 दिन के भीतर बोर्ड के खाते में जमा करानी होगी।

साथ ही व्यवस्थाएं ठीक करने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार कर बोर्ड को भेजना होगा। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के अधिकारी डाॅ. अनूप चतुर्वेदी ने 24 अप्रैल 2019 को जेएएच का निरीक्षण किया था। उन्हें परिसर में ही बायाेमेडिकल वेस्ट जलता हुआ मिला था। जबकि इस कचरे को केवल इंसीनरेटर में ही भस्म करने का प्रावधान हैं।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश की जानकारी मिली है। बोर्ड के जो भी सुझाव हैं, उन्हें लागू करने का प्रयास किया जाएगा।’ -डाॅ. अशोक मिश्रा, अधीक्षक जेएएच
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