ग्वालियर
भाजपा के जिला मंत्री और प्रभा होटल के संचालक सोनू मंगल द्वारा अपने साले सुरेंद्र अग्रवाल के नाम सिटीसेंटर में खरीदे फ्लैट को न्याय निर्णय प्राधिकरण (एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी) नई दिल्ली ने बेनामी माना है। फ्लैट की कीमत 55 लाख रुपए आंकी गई थी। बेनामी प्रॉपर्टी अटैचमेंट में ग्वालियर अंचल का यह पहला मामला है जिसे प्राधिकरण ने कन्फर्म किया है। 17 फरवरी 2017 को आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग ने भाजपा नेता के घर और कारोबारी स्थलों पर सर्च की थी। श्री मंगल के साले ने इस बात को स्वीकार किया था कि फ्लैट उनके जीजा द्वारा खरीदा गया था। जांच में पाया गया कि कैनरा बैंक से फ्लैट को खरीदने के लिए हाउसिंग लोन करवाने में फर्जी इन्कम टैक्स रिटर्न और बैलेंस सीट का इस्तेमाल किया गया। साथ ही प्रभा होटल के संचालन के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इस फ्लैट को बंधक रखकर लोन लिया गया। अब श्री मंगल को अपील का एक मौका 45 दिन के भीतर मिलेगा। जानकारों के अनुसार प्राधिकरण यदि किसी बेनामी प्रॉपर्टी को कन्फर्म कर देता है तो अपील में भी कोई राहत नहीं मिलती। इसके बाद आयकर विभाग राजसात की कार्रवाई के साथ कोर्ट में बेनामी प्रॉपर्टीदार और वास्तविक मालिक के खिलाफ मुकदमा करेगा। इसमें सात साल तक की सजा का प्रावधान है।

नोटबंदी में पत्नी , सैफ व गार्ड के नाम से किए बेनामी ट्रांजेक्शन
भाजपा नेता ने नोटबंदी के दौरान अपनी पत्नी के नाम से दो बड़े बेनामी ट्रांजेक्शन किए थे। इसके अलावा प्रभा होटल के सैफ और गार्ड के नाम से एक-एक बेनामी ट्रांजेक्शन किए गए थे। कुल मिलाकर करीब 18 करोड़ रुपए अलग-अलग बैंक खाते खुलवाकर जमा कराए गए थे। इनकी जांच अभी चल रही है। जानकारों के अनुसार जल्द ही इनकी भी रिपोर्ट आने की उम्मीद है।
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