ग्वालियर-
हाईकोर्ट की एकल पीठ ने एक नाबालिग को तलाशने के लिए पांच सदस्यीय टीम बनाने का आदेश दिया है। हर हफ्ते पुलिस अधीक्षक भिंड शपथ पत्र पर रिपोर्ट पेश करेंगे कि उन्होंने क्या कार्रवाई की। साथ ही केस में लापरवाही बरतने वाले पुलिस के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।

रामकरण सिंह ने वर्ष 2018 में हैविसस कार्पस याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि उसकी नाबालिग बेटी 2018 में गायब हो गई थी, लेकिन पुलिस ने उसे तलाशने के कोई प्रयास नहीं किए। जब हाईकोर्ट ने स्टेट्स रिपोर्ट तलब की तो सामने आया कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को तलब किया। पुलिस अधिकारियों की फटकार लगाते हुए नाबालिग को तलाशने के लिए पांच सदस्यीय टीम बनाने का आदेश दिया है।
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