ग्वालियर- सुरेश नगर, जीवाजी नगर में ग्वालियर विकास प्राधिकरण जीडीए काे आवंटित जमीन अवैध रूप से बेचे जाने के मामले में हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। कोर्ट के फैसले से मै.ग्वालियर लैंड डील्स एंड फाइनेंस समिति आैर उक्त जमीन पर मकान बना चुके 60 से अधिक लोगों को करारा झटका लगा है।
जस्टिस जीएस अहलूवालिया की बेंच ने समिति व अन्य की अपील खारिज करते हुए आदेश दिया है कि जीवाजीनगर , सुरेश नगर की उक्त जमीन 1967 में जीडीए (तब के ग्वालियर टाउन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट) काे गांधीराेड स्कीम-2 के लिए दी गई थी। इस जमीन को किसी समिति या अन्य लोगों द्वारा बेचा नहीं जा सकता था। जबकि, मै. ग्वालियर लैंड डील्स एंड फाइनेंस तथा अन्य लोगों ने उक्त जमीन अधिसूचना जारी होने के बाद बेची है। इसलिए जीडीए इस जमीन को वापस अपने कब्जे में ले और अवैध रूप से कब्जा करने वालाें को तीन महीने में बेदखल करे।
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