ग्वालियर।
हाईकोर्ट की युगल पीठ ने स्कूल वाहनों में बच्चों की ओवर लोड मामले में दायर अवमानना याचिका में मुख्य सचिव एसआर मोहंती व कलेक्टर अनुराग चौधरी को पक्षकार बनाए जाने का आदेश दिया है।
अवधेश सिंह भदौरिया ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि स्कूल वाहनों में बच्चों की ओवर लोडिंग रोकने के लिए वर्ष 2012 में एक जनहित याचिका दायर की थी। 10 दिसंबर 2012 को कोर्ट ने आदेश दिया था कि स्कूल वाहनों में बच्चों की ओवर लोडिंग को हर हाल में रोका जाए। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) वाहनों का औचक निरीक्षण भी करें। लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए अवमानना याचिका दायर करनी पड़ी है। सीजेएम ने अवमानना याचिका के जवाब में रिपोर्ट पेश कर बताया कि स्कूल वाहनों में नियमों का पालन नहीं हो रहा है। आरटीओ ने अपने जवाब में बताया कि ऑटो स्कूल वाहन की श्रेण में नहीं आते हैं। स्कूल में इनके संचालन पर रोक लगाने के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। याचिकाकर्ता ने कहा कि शासन के जिम्मेदार अधिकारी ओवर लोडिंग रोकने में नाकाम रहे हैं। आए दिन बच्चे दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता का पक्ष सुनने के बाद मुख्य सचिव व कलेक्टर को पक्षकार बनाए जाने का आदेश दिया है
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