ग्वालियर-
भिंड में विशेष न्यायाधीश डकैती ने दुकान पर लूट पाट करने वाले अभियुक्त नाथूराम अहवासी पुत्र छोटेलाल शर्मा निवासी गताई मोहल्ला वार्ड नंबर नौ मिहोना को पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। एक हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। घटना नौ साल पहले मिहोना थाना क्षेत्र की है।
एडीपीओ इंद्रेश कुमार प्रधान ने बताया कि पांच अप्रैल 2008 को कुलदीप ने मिहोना थाना में रिपोर्ट लिखाई थी कि उसकी दुकान सदर बाजार मिहोना में है। जिस पर राजीव गुप्ता पार्टनर है एवं वे ही जनरल स्टोर्स और रेडीमेड कपड़ों की बिक्री करते हैं। आरोपी नाथू एवं संतोष पुरोहित दुकान पर आए पांच ड्रेस (जींस एवं शर्ट) जबरन उठाकर ले गए। साथ ही मारपीट कर जानसे मारने की धमकी दी। इसी मामले में मिहोना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर प्रकरण न्यायालय को भेजा।
न्यायालय में सुनवाई के पश्चात नाथूराम अहवासी निवासी गताई मोहल्ला वार्ड नंबर नौ मिहोना पर दोष सिद्ध होने के बाद विशेष न्यायाधीश डकैती ने उसे पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है।
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