ग्वालियर -हाईकोर्ट के निर्देश परडबरा शहर में सिविल न्यायालय के मजिस्ट्रेटों द्वारावाहन चेकिंग का अभियान चलाया गया और दस्तावेज की कमी या अनफिट वाहन चालकों पर जुर्माने की कार्रवाई कर जुर्माना वसूला गया। 11 बसों के चालकों से लगभग 20 हजार 550 रुपए जुर्माना वसूला गया।
गौरतलब है कि हाईकोर्ट के निर्देश पर सुबह मजिस्ट्रेट पारस कुमार जैन द्वारा सिंधिया चौराहे पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान लगभग 20 से अधिक स्कूल बसों को रोककर चेकिंग की गई। इसमें लगभग 11 बसें नियमों के विपरीत संचालित होती मिली। इनमें न तो अग्निशमक यंत्र मिले और न ही डाइवर वर्दी में दिखे। इसके अलावा बसों के मूल दस्तावेज भी नहीं रखे थे। इनके चालान काटकर जुर्माना वसूला गया। वाहन चैकिंग के दौरान मजिस्ट्रेट ने आईटीएम ग्लोबल स्कूल की चार बसों का जुर्माना लगाया। इनमें ड्राइवर वर्दी में नहीं थी और न ही अग्निशमक यंत्र लगे हुए थे। बीएसएफ स्कूल की एक बस का चालान काटा गया। इनके पास बस के मूल दस्तावेज नहीं थे। इसके साथ ही 6 अन्य स्कूलों की बसों के चालान काटे जाने की कार्रवाई की गई। इन बसों में भी अग्निशमक यंत्र, फर्स्ट एड बॉक्स नहीं मिले।
अंबेडकर चौराहे पर 50 निजी दोपहिया व चार पहिया वाहनों की चेकिंग
सिंधिया चौराहे के साथ मजिस्ट्रेट राजीव राव गौतम द्वारा अंबेडकर चौराहे पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग अभियान के दौराज मजिस्ट्रेट द्वारा लगभग 50 से अधिक दो पहिया वाहन और चार पहिया वाहनों की चेकिंग की गई। जिन वाहन चालकों के पास दस्तावेज, ड्राइविंग लाइसेंस और बीमा संबंधी दस्तावेज नहीं थे उनके चालान काटकर जुर्माना वसूला
उच्च न्यायालय ग्वालियर के निर्देश पर सिविल न्यायालय भितरवार के न्यायाधीशों के नेतृत्व में करैरा तिराहे पर प्वॉइंट लगाकर वाहनों की चेकिंग की गई। इसमें 80 से अधिक वाहनों के चालान काटकर एक लाख से अधिक का जुर्माना वसूला गया।
हाईकोर्ट से मिले निर्देश परभितरवार करैरा तिराहे पर मजिस्ट्रेट चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान व्यवहार न्यायाधीश विवेक शुक्ला एवं मोहित श्रीवास्तव, थाना प्रभारी पंकज त्यागी सहित न्यायालय, पुलिस एवं प्रशासन के अमले के सहयोग से यात्री बस, स्कूल वैन, गन्ने व धान से भरे ट्रैक्टर-ट्रॉली, चार पहिया वाहन और दो पहिया वाहनों की सघन चेकिंग की गई।
स्कूली वाहनों पर नहीं मिले परमिट
चेकिंग में पकड़े गए स्कूल वाहनों पर परिवहन विभाग का परमिट नहीं मिला। वाहनों में क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाकर चला रहे वाहन चालकों को हिदायत दी गई कि अगर वह क्षमता से अधिक बच्चे बैठाएंगे, तो रोज जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।
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