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6 माह की सजा और 1 लाख रुपए का भुगतान चेक बाउंस के मामले मेंकरने का आदेश

ग्वालियर-डबरान्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने चेक बाउंस के मामले में आरोपित शिवकुमार साहू पुत्र मूलचंद साहू निवासी बुजुर्ग रोड डबरा को एक लाख रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही 6 माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
 
द इंदौर सिटीजन साख सहकारी संस्था मर्यादित डबरा द्वारा शिवकुमार साहू पुत्र मूलचंद साहू को 50 हजार रुपए का व्यक्तिगत ऋ ण दिया था। इसकी अदायगी के लिए शिवकुमार साहू ने 64 हजार रुपए का चेक संस्था के हित में 12 जून 2013 को दिया था। जो कि बैंक से बाउंस हो गया। इस चेक के अनाद्रत होने के बाद संस्था द्वारा धारा 138 पराक्रम अधिनियम के तहत प्रकरण न्यायालय में प्रकरण पंजीकृत कराया गया था। इसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सोनम वर्मा ने संस्था को ब्याज सहित 1 लाख रुपए अदा करने का आदेश दिया और शिवकुमार साहू को 6 माह की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। संस्था की ओर से एडवोकेट वीएस पांडे तथा एडवोकेट आनंद शर्मा ने पैरवी की गई।
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