
*8000/- रू के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया ।*
उत्तर प्रदेश के बलिया में मिशन शक्ति अभियान के तहत जनपद में महत्वपूर्ण चिन्हित मुकदमे में प्रभावी पैरवी कर अभियोग में त्वरित निस्तारण हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल , ADGC सुधीर कुमार मिश्रा व पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के चलते मु0अ0सं0- 234/18 धारा 498ए,304बी,302 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट में माननीय न्यायालय ASJ/FTC II बलिया (श्री नितिन कुमार ठाकुर ) द्वारा *अभियुक्तगण 1. सुनील चौहान पुत्र अच्छेलाल चौहान 2. विनोद पुत्र अच्छेलाल 3. अच्छेलाल पुत्र मिश्री 4. शांति पत्नी अच्छेलाल 5. पुष्पा पत्नी विनोद निवासीगण नन्हागंज जिगनी चौहान बस्ती थाना मनियर बलिया 6. मुनरी उर्फ मनोरमा पत्नी जितेन्द्र निवासी महावीरगंज थाना सुखपुरा बलिया को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी तथा 8000/- रू0 का अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया । अर्थ दण्ड न अदा करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारवास भुगतना होगा ।
*संक्षिप्त विवरणः-* उपरोक्त अभियुक्तों द्वारा सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 22.06.2018 की रात्रि में वादी की बहन तथा उसके दो बच्चों को गला दबाकर मार डाले थे । उक्त के सम्बन्ध में वादी की तहरीर पर थाना मनियर पर मु0अ0सं0- 234/18 धारा 498ए,304बी,302 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट पंजीकृत किया गया था ।
*गौरतलब है कि जनपद पुलिस द्वारा उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार पुलिसकर्मियों के साक्ष्य शीघ्र न्यायालय में निस्तारण कराने पर बल दिया जा रहा है जिसके चलते नतीजे सामने आ रहे हैं ।*
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