सिंगरौली/शैक्षिणक संस्थानों में लगी स्कूल बसे एवं अन्य वाहनो की सुरक्षा व्यवस्था हेतु माननीय स\nर्वोच्च न्यायालय एवं पुलिस मुख्यालय द्वारा आवष्यक दिषा-निर्देष जारी कये गये है। उक्त के तारतम्य में श्री अभिजीत कुमार रंजन भा.पु.से. पुलिस अधीक्षक, जिला सिंगरौली द्वारा गंभीरतापूर्वक पालन कराये

जाने हेतु समस्त थाना प्रभारी एवं यातायात प्रभारी को निम्न बिन्दुओ का अनिवार्यता पालन सुनिष्चित कराये जाने हेतु शख्त निर्देष दिये गये है, जो निम्नानुसार है।
1. स्कूल बस, Bus के पीछे और सामने लिखा होना चाहिए।
2. यदि यह एक किराए की बस हैए तो ष्ऑन स्कूल ड्यूटीष् को स्पष्ट रूप से इंगित किया जाना चाहिए
3. बस में फर्स्ट.एड.बॉक्स होना चाहिए।
4. बस की खिड़कियों को क्षैतिज ग्रिल से सुसज्जित किया जाना चाहिए।
5. बस में फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए।
6. बस पर स्कूल का नाम और टेलीफोन नंबर लिखा होना चाहिए।
7. बस के दरवाजों को विश्वसनीय तालों से सुसज्जित किया जाना चाहिए।
8. स्कूल बैग्स को सुरक्षित रखने के लिए सीटों के नीचे जगह.जगह फिट होना चाहिए।
9. बस में स्कूल से अटेंडेंट होना चाहिए। स्कूल कैब को स्पीड गवर्नर के साथ अधिकतम 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति सीमा के साथ फिट होना चाहिए।
10. स्कूल कैब का शरीर वाहन के चारों ओर 150 मिमी चौड़ाई में हरे रंग की क्षैतिज पट्टी के साथ राजमार्ग पीले रंग का होगा और वाहन के चारों तरफ School Cab ष्शब्दों को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए।
11. यदि स्कूली बच्चों की आयु 12 वर्ष से कम हैए तो ले जाने वाले बच्चों की संख्या अनुमत बैठने की क्षमता के ढेर गुना से अधिक नहीं होगी। 12 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को एक व्यक्ति माना जाएगा।
12. एक स्कूल कैब के ड्राइवर के पास कम से कम चार साल की अवधि के लिए स्डट. ट्रांसपोर्ट वाहन चलाने के लिए वैध लाइसेंस होना चाहिए और अनिवार्य रूप से हल्के नीले रंग की शर्टए हल्के नीले रंग की पतलून और काले जूते पहनना चाहिए। शर्ट पर उसका नाम आईडी प्रदर्शित किया गया है।
13. वाहन के अंदर स्कूल बैग रखने के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए और बैग को वाहन के बाहर लटकाकर या छत के वाहक पर नहीं रखना चाहिए
14. बस चालक को स्कूल कैब में बच्चों के नामए कक्षाए आवासीय पतेए रक्त समूह और रुकने के बिंदुओंए मार्ग योजनाए आदि के बारे में सूचित करना चाहिए।
15. यदि कोई अधिकृत व्यक्ति स्कूल और माता.पिता द्वारा पारस्परिक रूप से मान्यता प्राप्त हैए तो बच्चे को हॉल्टिंग बिंदुओं से लेने के लिए नहीं आता है और इस तरहए बच्चे को वापस स्कूल में ले जाया जाएगा और उनके माता.पिता को बुलाया जाना चाहिए।
16. स्कूल बसों में जीपीएस और सीसीटीवी को अनिवार्य कर दिया गया है। स्कूल परिसर में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। सीसीटीवी की फुटेज को 60 दिनों के लिए रखा जाना चाहिए और किसी भी जांच उद्देश्य के मामले में पुलिस को सौंप दिया जाना चाहिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जीपीएस को अनिवार्य घोषित किया गया है।
17. स्कूल बस ड्राइवरों को स्कूल बस में एक सीमा से अधिक छात्रों के साथ बातचीत करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है और छात्रों के साथ सामाजिककरण भी सीमित है।
18. भारतीय दंड संहिता की धारा 188 अधिनियम के तहतए स्कूल की ओर से इन नए नियमों और विनियमों का पालन करने में किसी भी विफलता के कारण सजा हो सकती है।
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