ग्वालियर-
चंबल आईजी नेहाईकोर्ट की युगल पीठ में मुरैना संभाग में चल रहे अवैध खनन के मामले में अपना शपथ पत्र पेश कर दिया। आईजी ने तर्क दिया है कि संभाग में संगठित खनन माफिया सक्रीय नहीं है। कही खनन की सूचना मिलती है उसको लेकर तत्काल कार्रवाई की जाती है। अप्रैल 2019 तक 18 मामले दर्ज किए गए। पोकलेन, जेसीबी, ट्रैक्टर, ट्रक व डंपर जप्त किए गए हैं। साथ ही अवैध खनन करने वालों से 5 लाख 70 हजार का जुर्माना भी वसूल किया है।

अवधेश सिंह तोमर ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि सुमावली विधायक ऐंदल सिंह कंषाना पर खनन के गंभीर आरोप हैं। जिले में उनकी और उनके पुत्र राहुल सिंह की आपराधिक छवि है। अवैध खनन से भरे ट्रकों को छौंदा टोल प्लाजा पर बिना एंट्री कराए व टोल चुकाए बिना वाहनों को निकालने के लिए अधिकारियों पर दवाब बनाया था। इसके लिए उन्हें धमकाया भी था। 24 फरवरी 2019 की रात विधायक के पुत्र राहुल सिंह अपने 15 से 20 अज्ञात साथियों के साथ टोल प्लाजा पर हमला कर दिया। टोल प्लाजा के अधिकारी व कर्मचारियों को जान से मारने की नीयत से फायरिंग की।
मुरैना के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक रियाज इकबाल ने राजनैतिक दवाब को दरकिनार करते हुए विधायक के बेटे राहुल सिंह के विरुद्ध सिविल लाइंस थाने में हत्या का प्रयास का केस दर्ज किया था। इससे विधायक नाराज हो गए और उन्होंने मुख्यमंत्री पर दवाब बनाकर एसपी का तबादला करा दिया।
ग्वालियर चंबल संभाग में माफियाओं का राज है। अगर अधिकारी उनके अवैध कारोबार के बीच आ जाता है तो उसे जान से हाथ धोना पड़ता है। ईमानदार अधिकारी कार्रवाई करता है तो उसका स्थानांतरण कर दिया जाता है। इस याचिका का जवाब एसडीओपी ने पेश किया था, लेकिन उस जवाब कोर्ट ने अमान्य कर दिया था। जो बात एसडीओपी बता रहे हैं, वह आईजी के शपथ पत्र पर पेश की जाए। आईजी ने शपथ पत्र पेश कर दिया।
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