
बढ़ता कारवां (BK NEWS) सिंगरौली (ब्यूरो कार्यालय) बैढ़न सचिव कोल मंत्रालय भारत सरकार अमृत लाल मीणा एवं संयुक्त सचिव कोल मंत्रालय श्री बी.पी. पति, श्री पीएम प्रसाद अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक कोल इंडिया, श्री संजय खरे कार्यकारी निदेशक भू राजस्व के द्वारा व्हीसी के माध्यम से भारत सरकार द्वारा जयंत एवं दुद्धिचुआ विस्तारण परियोजना हेतु धारा 9 (1) के तहत दिनांक 09 फरवरी 2024 को अधिग्रहण की गयी अधीसूचना के क्रियान्वन एवं प्रगति की समीक्षा की गयी और वही जिला स्तर पर कलेक्ट्रेट सभागार में संयुक्त रूप से कलेक्टर चन्द्रशेखर शुक्ला, एसडीएम सृजन बर्मा, सीएमडी एनसीएल बी.साई. राम, निर्देशक कार्मिक एनसीएल मनीष कुमार, महाप्रबंधक नागरिकी एनसीएल ए.के. सिंह, महाप्रबंधक भू राजस्व एनसीएल निरंजन संयुक्त रूप से जुड़े रहे।
वही व्हीसी के प्रारंभ में एनसीएल के अध्यक्ष सह महाप्रबंधक निर्देशक बी. साई राम के द्वारा सचिव कोल मंत्रालय संयुक्त सचिव कोल मंत्रालय सहित व्हीसी में जुड़े हुये सभी अधिकारियो को स्वागत करते हुये बताया गया कि जयंत एवं दुद्धिचुआ विस्तारण परियोजना हेतु अधिग्रहण की गयी भूमियो पर कार्य प्रगति पर है बताया गया कि जयंत सिंगरौली प्रोजेक्ट का विस्तारीकरण किया जा रहा है, जिसके तहत एनसीएल हेडक्वाटर का हर्रई बैढ़न तथा मोरवा टाउनशिप का भलूगड़, गोदवाली में स्थानांतरण की कार्यवाही की जायेगी और क्षेत्र का भौतिक सीमांकन ड्रोन के माध्यम से तथा परियोजना प्रभावित परिवार का सर्वे कराया जा चुका है जो शीघ्र पोर्टल के माध्यम से सार्वजनिक सूचना के लिये परादर्शिता बनाये जाने हेतु पब्लिकेशन भी कराया जायेगा और उन्होनें बताया कि विस्थापित परिवारो को पुर्नवास के लिये निर्धारित गाईड लाईन के अनुसार कार्यवाही की जायेगी और वही जिला प्रशासन के सहयोग से विस्थापित परिवारो को पुर्नवास कालोनी में प्लांट आवंटन आदि की कार्यवाही की जायेगी ।
वही व्हीसी के माध्यम से सचिव कोल मंत्रालय श्री मीना के द्वारा इस आशय के निर्देश दिये गये कि जिला प्रशासन का सहायोग प्राप्त कर चरणबंद्ध तरीके से विस्थापित परिवारो को आवास हेतु प्लाट आवंटन एवं पुर्नवास कालोनी का समुचित विकास किया जाये और उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि भारत सरकार द्वारा जयंत एवं दुद्धिचुआ विस्तारण परियोजना हेतु अर्जन की गयी भूमियो का धारा 9 (1) की कार्यवाही 9 फरवरी 2024 को की जा चुकी है एवं राजपत्र में प्रकाशन भी हो चुका है अर्जित की गयी भूमियो के क्षेत्र का ड्रोन सर्वेक्षण शासकीय अनुमति उपरांत किया जा चुका है एवं परिसम्पत्तियो की वस्तुस्थिति दर्ज की जा चुकी है अत: दिनांक 09 फरवरी 2024 के बाद उक्त भूमियो पर किसी भी प्रकार का किया गया निर्माण अवैध माना जायेगा और इस प्रकार का कृत्य अवैधानिक एवं गैर कानूनी होगा और उन्होने सिंगरौली कलेक्टर से इस कार्य में सहयोग की अपेक्षा की और साथ ही यह भी कहा कि बिना बल प्रयोग किये नियम कानून का प्रयोग कर पारदर्शी तरीके से पुर्नवसित लोगो को उचित मुआवजा प्रदान कराये जाने में सहयोग प्रदान करे।
*वही कलेक्टर ने संबंधित क्षेत्र के आम जनो से की अपील व्हीसी के पश्चात कलेक्टर सिंगरौली चन्द्रशेखर शुक्ला के द्वारा विस्थापित हो रहे परिवारो एवं आम जन मानस से इस आशय की अपेक्षा गयी की भारत सरकार द्वारा जयंत एवं दुद्धिचुआ विस्तारण हेतु मेढ़ौली, चटका, झिगुरदा, पंजरेह एवं चुरीदह ग्राम की जो भूमि अधिग्रहण की गयी है एवं धारा 9 का प्रकाशन भी हो चुका है 9 फरवरी 2024 के बाद किसी भी प्रकार का उक्त भूमियो में अवैध निर्माण न करे क्योकि उक्त भूमियो तथा परसम्पत्तियो का ड्रोन सर्वे तथा जियोटैगिंग के माध्यम से डेटा पूर्व में ही तैयार किया जा चुका है जिसमें जिला प्रशासन को सहयोग प्रदान करे ।*
www.badhtakarwan.com
बढ़ता कारवाँ | समाजवाद की ओर बढ़ते कदम… India's #1 Leading News Portal