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मतदान के 48 घंटे पूर्व नजदीकी जिलों की बंद रहेंगी मदिरा दुकानें कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने शुष्क दिवस किया घोषित

बढ़ता कारवां (BK NEWS) सिंगरौली (जमुना सोनी) बैढ़न कलेक्टर एव जिला दण्डाधिकारी चन्द्रशेखर शुक्ला के द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1915 की धारा 135-ग अंतर्गत मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 (1) में प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुये लोकसभा निर्वाचन 2024 छत्तीसगढ़ राज्य के जिला सूरजपुर में मतदान दिवस 7 मई 2024 को नियम होने से सिंगरौली जिले की कम्पोजिट मदिरा दुकान मकरोहर मतदान समाप्त होने के नियम समय के 48 घण्टे पूर्व अर्थात 5 मई 2024 को शायं 5 बजे से मतदान समाप्ति तक बंद रखे जाने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया गया है।

वही इसी प्रकार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के जिला सोनभंद्र एवं मिर्जापुर में मतदान दिवस 1 जून 2024 को नियत होने से सिंगरौली जिले के कम्पोजिट मदिरा दुकान चंदुली क्रमांक 1 एवं 2 मदिरा दुकान सरसवाह, सिम्प्लेक्स कालोनी, तेलगवा, जयंत क्रमांक 1 एवं 2 लमसरई को मतदान समाप्त होने के नियम समय 48 घण्टे पूर्व अर्थात 30 मई 2024 को शांय 6 बजे से मतदान समाप्ति तक बंद रखे जाने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया गया है ।

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