सोशल मीडिया के लिये कलेक्टर ने जारी किये नये निर्देश
आपत्तिजनक पोस्ट करने पर होगी कठोर कार्यवाही

बढ़ता कारवाँ/सिंगरौली/बैढन सोशल मीडिया फेसबुक, व्हाट्सएप्प, प्रिंट मीडिया/इलक्ट्रानिक मीडिया व अन्य संचार माध्यमों के द्वारा वर्तमान में तरह – तरह के ग्रुप संचालित किये जा रहे हैं, उक्त संचार माध्यमों का लाभ उठाकर असामाजिक तत्वों द्वारा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने एवं वैमनस्यता की स्थिति निर्मित करने हेतु आपत्तिजनक संदेश एवं चित्रों/वीडियो/आडियो मैसेज प्रसारिक करने की आशंका को ध्यान में रखते हुये कलेक्टर राजीव रंजन मीणा द्वारा आज नये निर्देश जारी किये गये हैं और इस दौरान कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर अपुष्ट व आपत्तिजनक संदेशों का प्रसारण नहीं करेगा ।
वही सामाजिक, धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले आपत्तिजनक संदेश फारवर्ड नहीं करेगा और यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता पाया जाता है तो उसके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी और ग्रुप एडमिन को निर्देशित किया गया है कि तथ्यों की भलीभांति जांच करने के बाद ही संचार माध्यमों में प्रसारित किया जाये और यह आदेश आज दिनांक 18 अप्रैल 2022 से 17 जुलाई 2022 तक प्रभावशील रहेगा और निर्देशों का उल्लंघन द इन्फारमेशन टेक्रोलाजी एक्ट 2000 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होगा ।
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