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ग्रामीण क्षेत्रो के अंतर्गत धारा-144 के प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

बढ़ता कारवाँ/सिंगरौली (ब्यूरो कार्यालय) बैढन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन की घोषणा के साथ ही जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गयी है ।

वही त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन में चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने तक लोक शान्ति विक्षुब्ध होने की आशंका को दृष्टिगत रखते हुये कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री राजीव रंजन मीना ने त्रि-स्तरीय पंचायतों के निर्वाचन शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष कराने के उद्देश्य से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत ग्रामीण क्षेत्रो में प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी किये हैं ।

जारी आदेशानुसार जिले के विकासखंड बैढ़न, देवसर, चितरंगी क्षेत्र की सीमा में किसी भी व्यक्ति को आग्नेय शस्त्र जैसे बंदूक, तमंचा, रिवॉल्वर, विस्फोटक सामग्री जैसे गोला, बारुद, पटाखे, धारदार हथियार जैसे बल्लम, भाला, बरछी, तलवार और घातक हथियार घर से बाहर लेकर चलना प्रतिबंधित रहेगा और वही विभिन्न दलों, संगठनो या किसी व्यक्ति के द्वारा सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर आयोजित किये जाने वाले जुलूस, धरना प्रदर्शन, रैली भी प्रतिबंधित की गयी हैं और इन सबके लिये अनुमति देने उस क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारी को प्राधिकृत किया गया है ।

शासकीय कार्य पर नियुक्त पुलिस कर्मी एवं अन्य शासकीय सेवक व अर्द्ध-शासकीय सेवक जिन्हें शस्त्र के साथ कर्तव्य निर्वहन के लिये अधिकृत किया गया है और उन पर प्रभावशील नहीं होगा और यह आदेश ग्रामीण क्षेत्र की जनपद पंचायत की सीमा में 23 फरवरी 2022 तक प्रभावशील रहेगा ।

*रेस्ट हाउस में नहीं होगीं बैठकें*

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन की घोषणा के साथ ही जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गयी है और इस दौरान शासकीय भवनों, शासकीय कार्यालयों, शासकीय आवासों, शासकीय विश्राम गृहों व इनके परिसर (बाउन्ड्रीवाल) में राजनैतिक गतिविधियां प्रतिबंधित की गयी है और वही किसी भी राजनैतिक दल के पदाधिकारियों द्वारा सर्किट हाउस, रेस्ट हाउस एवं शासकीय भवनों में बैठक आयोजित नहीं की जा सकेंगी ।

म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक भी जिले के भ्रमण पर रहेंगे और सर्किट हाउस के साथ-साथ तहसील स्तर के सभी रेस्ट हाउस प्रेक्षक गण एवं शासन व निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के लिये आरक्षित रखे जायेंगे और यदि राजनैतिक दल के पदाधिकारी सर्किट हाउस या विश्राम गृह में ठहरते हैं तो उनसे नियमानुसार किराया जमा कराया जायेगा और यह आदेश निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक अर्थात् 23 फरवरी 2022 तक प्रभावशील रहेगा ।

www.badhtakarwan.com

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