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कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जारी की नवीन कोविड गाईड लाईन

15 अक्टूबर से 100 प्रतिशत क्षमता से संचालित हो सकेगे कोचिंग एवं प्रशिक्षण संस्थान – राजीव रंजन मीना

बढ़ता कारवाँ/सिंगरौली (जमुना सोनी) बैढन जिला कलेक्टर राजीव रंजन मीणा द्वारा म.प्र. शासन गृह विभाग द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन में कोविड-19/2021 के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु नवीन दिशा – निर्देश जारी किये गये है। और जारी आदेश के अनुसार सभी राजनैतिक, खेंल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोंजन, मेले, धार्मिक चल समारोह आदि जिन मे जन समूह एकत्र होते है वे प्रतिबंधित रहेंगे और वही समस्त कोचिंग संस्थान प्रशिक्षण कार्यक्रम हाल की क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक संचालित किये जा सकेगे और 15 अक्टूबर 2021 से 100 प्रतिशत की क्षमता से कोचिंग एवं प्रशिक्षण संस्थान संचालित किये जा सकेगे और कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन करना संचालको की जिम्मेदारी होगी ।

जारी आदेश के तहत सभी धार्मिक स्थल व पूजा स्थल की क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक श्रद्धालु अनुयायी उपस्थित रह सकेगे और वही सभी प्रकार की दुकाने व्यावसायिक प्रतिष्ठान निजी कार्यालय शॉपिंग माल, जिम अपने नियम समय तक खुले रह सकेगे और सिनेमा घर थियेटर कुल क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक संचालित किये जा सकेगे और उपरोक्त हेतु कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन बंधनकारी होगा ।

सभी वृहद, मध्यम, सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेगे निर्माण गतिविधिया निरंतर चलती रहेगी और जिम, फिटनेस सेंटर योगा केन्द्र अपनी क्षमता के 50 प्रतिशत तक कोविड गाईड लाईन का पालन करते हुये संचालित किये जा सकेगे और सभी खेलकूद मैदान, स्वीमिंग पूल खुल सकेगे और खेलकूद प्रतियोगिता मे दर्शक प्रतिशत क्षमता तक शामिल हो सकेगे और विवाह आयोजन मे दोनो पक्षो के 300 सौ व्यक्ति शामिल हो सकेगे ।

अंतिम संस्कार मे अधिकतम 200 व्यक्तियो के शामिल होने की अनुमति रहेगी और वही रावण दहन के पूर्व परम्परागत श्रीराम के चल समारोह प्रतिकात्मक अनुमति होगी और रामलीला व रावण दहन खुले मैदान मे फेस मास्क तथा सामाजिक दूरी के नियमो का पालन करते हुये आयोजन समिति द्वारा संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति प्राप्त कर सकेगे ।

वही जारी आदेश के अनुसार रामलीला का आयोजन मैदान, हाल की क्षमता के 50 प्रतिशत तक दर्शक शामिल हो सकेगे और रावण दहन के वृहद आयोजन जिनका स्वरूप मेले के समान होता है तो इसकी अनुमति नही होगी और अर्न्तराज्यीय व राज्यतंरिक व्यक्तियो माल एवं सर्विसेंस का आवागमन निर्बाध रहेगा और अनुमत्य आयोजन समारोह डी.जे – बैण्ड बाजे की माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जारी आदेशो के आधीन रात्रि 11:00 बजे तक उपयोग की अनुमति रहेगी ।

www.badhtakarwan.com

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