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फ्लाईऐश निर्धारित मार्ग से रात्रि 8 बजे से प्रातः 6 बजे तक किया जाये परिवहन – कलेक्टर शर्तो के अधीन फ्लाईऐश परिवहन करने की जिला मजिस्ट्रेट ने प्रदान की अनुमति

बढ़ता कारवाँ/सिंगरौली (राजकुमार सिंह/जमुना सोनी) बैढन जिला मजिस्ट्रेट राजीव रंजन मीना के द्वारा सड़क मार्ग से फ्लाईऐश परिवहन हेतु मान. हरित अभिकरण एन.जी.टी. द्वारा निर्धारित मापदण्डो एवं उपरोक्त के संबंध मे समय – समय पर एनजीटी द्वारा जारी निर्देशो का पालन सहित भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय एवं मध्यप्रदेश प्रदूषण बोर्ड द्वारा जारी गाईड लाईन का पालन करने के साथ – साथ मार्गो एवं समय सीमा के साथ साथ निर्धारित शर्तो का पालन करते हुये फ्लाईऐश परिवहन करने की अनुमति प्रदान की गयी है।

विदित हो कि एनटीपीसी विन्ध्याचल परियोजना के ऐशडाईक से फ्लाईऐश उठावकर निर्धारित सड़क मार्ग विन्ध्यनगर एनटीपीसी गेट नम्बर 2 तेलगवा शक्तिनगर पेट्रोल पम्प, प्रगति द्वारा शक्तिनगर, अम्बेडकर नगर, दुद्धिचुआ प्रवेश द्वार ट्रेनिंग सेंटर जयंत, मुड़वानी डैम, ग्राम मेढौली मुख्य मार्ग, रेलवे स्टेशन रोड ग्राम गोरबी होते हुये एनसीएल की गोरबी कोयला खदान के गेट नम्बर एक तक फ्लाईऐश परिवहन करने की अनुमति प्रदान किये जाने हेतु कार्यपालिक निर्देशक एनटीपीसी विन्ध्याचल परियोजना द्वारा अनुरोध किया गया था।

उपरोक्त परिवहन के संबंध मे पुलिस अधीक्षक सिंगरौली, उपखण्ड अधिकारी सिंगरौली एवं क्षेत्रिय अधिकारी मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जिला सिंगरौली से प्रतिवेदन लिया गया था और आवेदक एनटीपीसी विन्ध्यांचल परियोजना को प्रस्तावित सड़क मार्ग से फ्लाई ऐश परिवहन करने की अनुमति प्रदान किये जाने की सहमति प्रदान की गयी है।

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल के द्वारा पूर्व मे ही एनसीलए के गोरबी कोयला खदान की पिट नम्बर 1 भराव किये जाने की अनुमति की जा चुकी है और वही जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रस्तुत पत्रो के अवलोकन पश्चात निम्नाकिंत शर्तो के आधीन अनुमति प्रदान की गयी है जिसके तहत आवेदक को सड़क मार्ग से फ्लाईऐश परिवहन हेतु मान. हरित अभिकरण एनजीटी द्वारा निर्धारित मानदण्डो एवं उपरोक्त के संबंध मे समय समय पर एनजीटी द्वारा जारी अन्य निर्देशो का पालन करना अनिवार्य होगा और फ्लाई ऐश परिवहन से होने वाले वायु, जल प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु वायु प्रदूषण अधिनियम मे उल्लेखित आवश्यक प्रावधानो का पालन करना अनिवार्य होगा।

फ्लाई ऐश का पहिवहन केवल बंद वाहनो कंटेनरो के माध्यम से ही परिवहन किया जा सके और खुले वाहनो मे फ्लाईऐश का परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

फ्लाईएस परिवहन केवल निर्धारित मार्ग से रात्रि 8 बजे से प्रातः 6 बजे तक ही किया जा सकेगा और इस समयावधि के पश्चात फ्लाई ऐश परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा और फ्लाईऐश परिवहन हेतु भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय एवं मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाईड लाईन का पालन करना अनिवार्य होगा और साथ ही आवेदित मार्ग पर वाहनो के आवागमन से उड़ने वाली डस्ट को कम करने के लिये प्रतिदिन कम से कम दो बार मार्ग पर पानी का छिड़काव कराना अनिवार्य होगा ।

यह अनुमति आवेदक की ओर से प्रस्तुत कार्य योजना अनुसार प्रयोगात्मक रूप से दिनांक 15 जुलाई 2021 से 14 अक्टूबर 2021 तक आगामी 3 माह के लिये प्रदान की जा रही है और इस अवधि के उपरान्त जिला स्तर पर गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा आवेदित मार्ग से फ्लाई ऐश परिवहन के फलस्वरूप आम लोगो के आवागमन कोयला परिवहन दुर्घटनाओ आदि की स्थिति एवं प्रभावो का आकलन कर आगे अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध मे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

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