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हाईकोर्ट का भिंड कलेक्टर और एसपी को निर्देश:जो भी कोरोना गाइड लाइन का उल्लंघन करे, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें

ग्वालियर-
ग्वालियर में कोरोना संक्रमण के बीच आयोजित भाजपा के तीन दिवसीय सदस्यता अभियान कार्यक्रम के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने भिंड कलेक्टर और एसपी को पंद्रह दिन में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने और कोरोना की गाइड लाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। इसके साथ ही भविष्य में होने वाले इस तरह के किसी भी कार्यक्रम में सुप्रीमकोर्ट की गाइडलाइन का अक्षरश: पालन करने को भी कहा है।
15 दिन में शासन से मांगा पालन प्रतिवेदन
हेमंत राणा की यह याचिका 22, 23 और 24 अगस्त के कार्यक्रम को लेकर थी। कोर्ट में सुनवाई सोमवार को हुई। इसी दिन भाजपा का कार्यक्रम भिंड जिले के लोगों के लिए था। इसलिए कोर्ट ने भिंड कलेक्टर और एसपी को निर्देश दिए।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव शर्मा ने कहा कि कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए इस तरह के कार्यक्रमों पर रोक है पर भाजपा इस तरह के आयोजन कर रही है। इस पर अतिरिक्त महाधिवक्ता अंकुर मोदी ने गाइड लाइन पालन के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने एक दिन का समय मांगा। लेकिन कोर्ट ने इनकार कर दिया।

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