ग्वालियर- डबरा में फूफा की रायफल से भतीजे द्वारा हर्ष फायर किया गया। जिसके चलते पुलिस द्वारा जब्त की गई रायफल को न्यायालय ने फूफा को नहीं लौटाने के आदेश दिए हैं।
दरअसल विगत 19 नवंबर 2019 को फरियादी राघवेंद्र पुत्र दीवान सिंह रावत निवासी सांखनी ने पुलिस थाना डबरा में शिकायत दर्ज कराई थी कि नरेंद्र गुर्जर निवासी इंदरगढ़, शिवम पंडित गायत्री मंदिर जवाहरगंज डबरा, राकेश गुर्जर ग्राम चिटौली, शांति पैलेस में शादी समारोह के दौरान रायफलों से फायरिंग की गई थी। जिसमें से नरेंद्र गुर्जर द्वारा जिस रायफल से हर्ष फायर किया गया था वह उसके फूफा विजय बहादुर के नाम रजिस्टर थी। रायफल को लेेने के लिए विजय बहादुर द्वारा न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया था । जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश डॉ मनोज कुमार गोयल ने अवैध तरीके से अपनी रायफल भतीजे को देने तथा उससे रोक लगी होने के बाद भी शादी समारोह में हर्ष फायर किए जाने को गलत ठहराया। साथ ही रायफल को नहीं लौटाए जाने के आदेश दिए।
भतीजे ने फूफा की बंदूक से किया था हर्ष फायर, कोर्ट ने बंदूक देने से किया इनकार
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