बढ़ता कारवाँ/सिंगरौली (जमुना सोनी) बैढन कोरोना वायरस महामारी को देखते हुये जिला कलेक्टर द्वारा एतिहात बरतने हुये सुझाव देते हुये आज दिनांक 20/03/2020 से 15 अप्रैल 2020 तक धारा 144 लगा दी गयी है राज्य सीमा पर संदिग्ध/ संक्रमित मरीज जानकारी

प्राप्त होने पर 982613616, 778022404 हेल्प नम्बर आवंटित किये गये है वही बड़े दुकान व शापिंग मॉल इत्यादि दोपहर 12:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक ही खुलेगा और राज्य के सीमा पर चेकिंग पोस्ट के पास डॉक्टर पुलिस सम्बन्धित की अधिकारी की निगरानी रहेगी और ऑटो रिक्शा अपने राज्य की सीमा तक ही अनुमति रहेगी ।सीमा पर यात्रियों की स्क्रीनिंग एवं जांच डॉक्टर द्वारा की जायेगी और तीन सीटर की बसों में एक ही सवारी बैठाना होगा वही कम से कम एक से डेढ़ मीटर की दूरी हो ।

उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ से आने वाली बसो को अपने प्रदेश में तत्काल प्रतिबन्धित किया जाये साथ ही मध्यप्रदेश के बाहर से आने वाले व्यक्तियो को अपने आगमन की सूचना जिला मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी या जिले में स्थापित औद्योगिक ईकाइयो के प्रमुख अधिकारियो को देना अनिवार्य होगा उक्त आशय के निर्देश कोरोना वायरस के रोकथाम हेतु विशेष बैठक के दौरान कलेक्टर- केवीएस चौधरी के द्वारा बैठक मे उपस्थित अधिकारियो को निर्देश दिया गया।
बैठक के दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ऋतुराज, अपर कलेक्टर बी.के पाण्डेंय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक – प्रदीप शेन्डे, एसडीएम सिंगरौली ऋषि पवार, जिला परिवहन अधिकारी-एसपी दुबे, मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी – आरपी पटेल, सिविल सर्जन- एन.के जैन, कार्यपालनयंत्री नगर निगम – व्हीपी उपाध्याय, राजस्व एवं स्वास्थ्य अधिकारी – आर.पी वैश्य आदि उपस्थित रहे।
कलेक्टर श्री चौधरी के द्वारा बैठक के दौरान निर्देश दिये गये कि कोई भी मध्यप्रदेश के बाहर से आने वाला व्यक्ति तत्काल अपने आगमन की सूचना जिले के मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी या जिले में स्थापित औद्योगिक ईकाइयो के प्रबंधको को दे। उन्होने यह भी निर्देश दिया कि संबंधित व्यक्ति का तत्काल स्वास्थ्य परीक्षाण कराया जाये यदि वायरस के लंक्षण नही भी पाये जाते तो संबंधित व्यक्ति अपने घर में ही रहेगा। सर्वजनिक रूप से वह नही घूमेगा। वही एनसीएल एनटीपीसी सहित जिले में स्थापित औद्योगिक ईकाइयो के साथ साथ जिले की होटलो, लाज, धर्मशाला, गेस्ट हाउस जिम पार्क स्विमिंग पूल आदि आगामी आदेश तक बंद कराये गये।
कलेक्टर ने कोरोना वायरस के रोकथाम हेतु आवश्यक सेनेटाईजेशन की व्यवस्था हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाईड लाईन के अनुसार सामग्री की व्यवस्था उपलंब्ध कराये हेतु मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश देते हुये कहा है कि नगर निगम अमले को सामंग्री उपलंब्ध कराये ताकि सर्वजनिक स्थलो कार्यालयो की साफ सफाई व्यवस्था मशीन के माध्यम से कराया जा सके। वही जिले के समस्त बड़े कार्यालयो मे सवर्जनिक एवं निजि क्षेत्र की प्रतिष्ठानो में स्वास्थ्य परीक्षण हेतु आवश्यक व्यवस्था कराये जाने का निर्देश दिया गया। कोरोना वायरस के संबंध में किसी प्रकारण की सूचना हेतु कंन्ट्रोल रूम स्थापित कराये जाने का निर्देश दिया गया।
वही जिला कलेक्टर – केवीएस चौधरी के दिशा – निर्देशन में नपानि आयुक्त ने निगम के अधिकारियों को तुरन्त आवश्यक सुझाव देते हुये माजन मोड़ से लेकर विध्यनगर तक व आसपास मशीन से सेनेटाइज दवा छिड़काव किया गया और साथ – साथ शापिंग मॉल संचालको को समझाइस देते हुये मॉल को बंद कराया गया जो अब दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक ही खुलेगा वही मौके पर नपानि सहायक यंत्री- संतोष पाण्डेय, स्वच्छता निरिक्षक- संतोष तिवारी, रावेन्द्र सिंह (इनवायरटेक) आशीष शुक्ला, अशोक त्रिपाठी सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे ।
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