ग्वालियर
विशेष सत्र न्यायालय ने दुष्कर्म व अपहरण के आरोपित लाला खान निवासी गुड़ागुड़ी का नाका को 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपित को जेल भेज दिया है।
पीड़िता के परिजन ने डबरा थाने को सूचना दी कि उनकी बेटी गायब है। उसकी तलाश की, लेकिन वह नहीं मिली। पुलिस ने 25 जुलाई 2018 को लाला खान को गिरफ्तार किया, उसके नाबालिग बरामद हुई। पुलिस ने दुष्कर्म व अपहरण का केस दर्ज किया। जांच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपित को दुष्कर्म के मामले में दोषी मानते हुए 10 साल और अपहरण के मामले में 7 साल की सजा सुनाई। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।
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