ग्वालियर
हाईकोर्ट की युगल पीठ ने मेरिज गार्डनों में गाइड लाइन का पालन नहीं किए जाने को लेकर प्रशासन से जवाब मांगा है। मैरिज गार्डनों को लेकर अवमानना याचिका दायर की है।
जितेन्द्र सिंह ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। अधिवक्ता नवनिधि पढरिया ने तर्क दिया कि मैरिज गार्डनों को लेकर 5 जनहित याचिकाएं दायर की गई थी। इन जनहित याचिका में कोर्ट ने मैरिज गार्डनों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए थे। उसके बाद वर्ष 2014 में मैरिज गार्डनों को लेकर एक गाइड लाइन भी बनाई थी, लेकिन इस गाइड लाइन का कोई भी पालन नहीं कर रहा है। इससे शहर की स्थिति बिगड़ गई है। सड़कों पर वाहन पार्क किए जा रहे हैं। रात में डीजे चलाए जाते हैं। रिहायसी इलाके में सबसे ज्यादा मैरिज गार्डन संचालित हो रहे हैं। इससे लोगों को रहना मुश्किल हो गया है। सड़क पर जाम लगने की वजह से शहर में लोग परेशान हो जाते हैं। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद प्रशासन व नगर निगम को दो सप्ताह में जवाब पेश करने का आदेश दिया है।
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