
*—मेला में दी महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की जानकारी*
बलिया। महिलाओं और बच्चों को उनके अधिकार से वंचित नही किया जा सकता है। उनके अधिकार कानून में समाहित है।
उक्त बातें ददरी मेला के मीना बाजार में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लगाये गए जागरूकता शिविर में मंगलवार को प्राधिकरण की सचिव रिचा वर्मा ने कही। उन्होंने महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के बारे में मेला आये हुए लोगो को विस्तार से जानकारियां दी। कहा कि महिलाओं और बच्चों को उनके अधिकारों से अलग नही किया जा सकता। परिवार में बच्चा जब जन्म लेता है तभी से कुछ अधिकार उसे स्वतः मिल जाते है। श्रीमती वर्मा ने दीवानी न्यायालय में 14 दिसम्बर को लग रहे राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जानकारी दी । कहा कि अपने मुकदमो को इसमें लगवाकर सुलह समझौतो के आधार पर आसानी से निस्तारित करवा सकते है। इससे सम्बंधित मेला क्षेत्र में पम्पलेट भी वितरित किया गया।
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