ग्वालियर -अंचल में संचालित कोचिंग सेंटरों में अग्नि सुरक्षा उपाय के प्रबंध करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सरकारी वकील ने बताया कि मप्र फायर एंड इमरजेंसी सर्विस एक्ट-2019 तैयार है। जल्द ही इसे लागू कर दिया जाएगा। इस पर जस्टिस संजय यादव और जस्टिस विवेक अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने कहा, इसकी जानकारी है, लेकिन ये एक्ट कब तक लागू होगा। कोर्ट ने इस मामले में शासन जवाब पेश करने के लिए और सात दिन का समय दिया है। अगली सुनवाई 12 सितंबर को होगी।

पूर्व उप-महाधिवक्ता अमि प्रबल ने जनहित याचिका दायर की है, जिसमें शहर में संचालित कोचिंग संस्थानों व व्यावसायिक भवनों में अग्नि सुरक्षा उपाय के प्रबंध करने की मांग की गई है। इस मामले में नगर निगम पहले ही अपना जवाब पेश कर चुकी है। जिसमें बताया है कि उप्र, दिल्ली और बिहार राज्य ने फायर प्रिवेंशन एंड सेफ्टी के लिए नियम बनाए हैं, जिसमें प्राधिकरण का गठन किया गया है। वह ऐसे मामलों में कार्रवाई करता है। जबकि निगम एक्ट में कार्रवाई करने का कोई प्रावधान नहीं है।
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