ग्वालियर-
हाईकोर्ट ने नगर निगम को ठेलेवालों और दुकानदारों के साथ ही पाॅलीथिन का उत्पादन करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए कहा है। गौरव पांडे की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए डिवीजन बेंच ने कहा, जब तक बड़े उत्पादकों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक सकारात्मक परिणाम नहीं आएंगे।
गौरव पांडे ने जनहित याचिका दायर करते हुए बताया कि 24 मई 2017 को मप्र सरकार द्वारा पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने के बाद भी शहरों में धड़ल्ले से प्लास्टिक बैग और पाॅलीथिन का उपयोग हो रहा है। इस पर कोर्ट ने निगम व मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के लिए कहा था। निगम ने अपने जवाब में बताया कि मार्च से जून 2019 के बीच कुल 855 किलोग्राम पॉलीथिन जब्त की गई, जबकि 1,39150 रुपए बतौर जुर्माना वसूला गया।
299 किलोग्राम पॉलीथिन विनिष्ट भी की गई। वहीं नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा लगभग एक साल का समय बीतने के बाज भी जवाब पेश नहीं करने पर भी कोर्ट ने अप्रसन्नता जाहिर की। निगम के वकील दीपक खोत ने बताया कि कोर्ट ने इस मामले को आदेश के लिए सुरक्षित रख लिया है।
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