ग्वालियर-इंदौरलोकायुत पुलिस ने रिश्वतखोरों और भ्रष्ट्राचार मेंलिप्त जिन अफसर-कर्मचारियों के घोटाले उजागर किएउनके खिलाफ मामला विशेष अदालत में लंबित है।
कुछ मामलों में अदालत कर चुकी है भ्रष्ट अफसरों की संपति राजसात, विशेष लोक अभियोजक ने जानकारीदी

विशेष लोक अभियोजक जीपी घाटिया ने बताया कि
भ्रष्ट्राचार व आय से अधिक संपति के कुल 105
प्रकरण विशेष अदालतों में लंबित है।
उन्होनें बताया किकुछ मामलों में अदालत भ्रष्ट अफसरों की संपतिराजसात करने का आदेश दे चुकी है।
105 मामले लंबितपिछले साल लोकायुक्त पुलिस ने कई मामले
उजागर किए। इंदौर के करीब 42 मामले बनाए गए।
उन्होने बताया विशेष अदालत में संपति राजसात के 39व रिश्वत के 66 मामले लंबित है। उन्होने बताया किजिस व्यिक्त को रिश्वत लेते पकड़ा जाता है, उसे तुरंतपद से हटा दिया जाता है, ताकिवह कार्रवाई से संबंधितसाक्ष्य प्रभावित न करें। आरोप पत्र पेश होने परनिलंबित करने और सजा होने पर बर्खास्त करने कानियम है। आय से अधिक संपति होने पर प्रॉप्रटी अटैचकरने का भी नियम है।
इन अफसरों के मामले है लंबित: पूर्व जेलअधीक्षक सोम कुंवर के खिलाफ संपति राजसात व
ट्रायल केस अदालत में लंबित है। इसी तरह ब्रजमोहनभगोरिया, मनोहर सिंह, शीतल प्रसाद, महेश देपन,सहित अन्य के मामले विशेष अदालत में लंबित है।
इन अफसर-कर्मचारियों की संपति हो चुकी है
राजसात: भ्रष्टाचार रोकने के लिए मध्य प्रदेश में बनाएगए विशेष कानून के तहत अदालत ने कृषि उपज मंडीसमिति के सचिव और उसके परिवार की करीब 69लाख रुपए के मूल्य वाली बिना हिसाब की संपाि को
जत करने का आदेश दिया था। वर्ष 2010 मेंलोकायुक्त पुलिस के छापों से सामने आई इस मिल्कियतका इस्तेमाल जनहित में किया जाएगा। विशेष
न्यायाधीश आलोक मिश्रा ने मामले में ताराचंद पाटीदार
(56) और उसके पारिवारिक सदस्यों की आय सेअधिक संपाि को भ्रष्ट साधनों से अर्जित करार दियाऔर इसे राजसात करने का आदेश दिया था। विशेषलोक अभियोजक महेंद्र कुमार चतुर्वेदी ने बताया किअदालत ने मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम2011 के तहत पाटीदार परिवार की 68 लाख 99हजार 350 रुपये की चल-अचल संपाि को जतकरने का आदेश दे चुका है।
पटवारी की संपति राजसात हो चुकी: इंदौर कोर्टमें पटवारी की 56 लाख से अधिक की संपाि जपत केआदेश दिए थे: कोर्ट ने एक पटवारी व उसकी पत्नी की56लाखसेअधिककीअनुपातहीन चल अचल संपतिराजसात करने के आदेश दिए थे। विशेष जज समरेशसिंह कि कोर्ट ने पटवारी ओम प्रकाश विश्व प्रेमी वउनकी पत्नी भावना की 56 लाख, 59 हजार 374
रुपये की अनुपातहीन चल अचल सपाि राजसात केआदेश दे चुका है। लोकायुक्त पुलिस ने 15 सितंबर2011 को पटवारी ओम प्रकाश प्रेमी के ग्राम बागपुरासांवेर रोड उज्जैन स्थित मकान पर दबिश देकर 1करोड़ 94 लाख से अधिक की अनुपातहीन चल अचलसंपति जब्त की थी।
अफसर की संपति राजसात हो चुकी है: भ्रष्टाचाररोकने के लिये मध्यप्रदेश में बनाये गये विशेष कानून केतहत विशेष अदालत ने राजस्व विभाग के एक सेवानिवृा
अधिकारी के परिवार की 33.66 लाख रुपये मूल्य कीसंपति जब्त करने का आदेश दिया था। यह संपतिवर्ष2010 में लोकायुक्त पुलिस के छापों से सामने आयी थीं।
विशेष न्यायाधीश समरेश सिंह ने मामले में प्रहलादअमरचिया और उनके पारिवारिक सदस्यों की 33 लाख66 हजार 391 रुपये मूल्य की चल-अचल संपति कोजब्त करने का आदेश दिया था। अदालत ने मध्यप्रदेशविशेष न्यायालय अधिनियम 2011 के तहत यह फैसलासुनाया है। लोकायुक्त पुलिस ने भ्रष्टाचार की शिकायत परअमरचिया के ठिकानों पर 10 जनवरी 2010 को छापे मारेथे और उनके द्वारा आय के वैध जरियों से ज्यादा संपतिअर्जित किये जाने का खुलासा किया था। तब वह पड़ोसीउज्जैन जिले में अनुविभागीय अधिकारी (एसडीओ) के
रूप में पदस्थ थे।
मंडी सचिव एवं परिवार की 69 लाख की बेहिसाब कीसंपतिजब्त करने के आदेशभ्रष्टाचार रोकने के लिए मध्य प्रदेश में बनाए गए विशेष कानून के तहत अदालत ने कृषि उपज मंडी समिति के सचिव और उसके परिवार
की करीब 69 लाख रुपए के मूल्य वाली बिना हिसाब की संपति कोजब्त करने का आदेश दे चुका है। वर्ष 2010 में लोकायुक्त पुलिसके छापों से सामने आई इस मिल्कियत का इस्तेमाल जनहित में किया जाएगा। विशेष न्यायाधीश आलोक मिश्रा नेमामलेमेंताराचंद
पाटीदार (56) और उसके पारिवारिक सदस्यों की आय से अधिक संपति को भ्रष्ट साधनों से अर्जित करार दिया और इसे राजसातकरने का आदेश हो चुका है। लोकायुक्त पुलिस ने पाटीदार के ठिकानों पर 31 अगस्त 2010 को छापे मारे थे और उसकी आय केवैध जरियों से ज्यादा संपति अर्जित करने का खुलासा किया था। तब वह नजदीकी खरगोन जिले के भीकनगांव कस्बे की कृषि उपज
मंडी समिति के सचिव के रूप में पदस्थ था। इसी तरह विशेष अदालत रामचन्द्र जायसवाल, रामदयाल जोशी, बाबूलाल गोमर एवंलक्ष्मीनारायण पटवारी सहित 7 की संपति राजसात के आदेश कोर्ट कर चुकी है।
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