लियर-
शताब्दीपुरम में एक निर्माण तुड़वाने के मामले में वारंट से तलब किए गए आईएएस व एमपीआईडीसी (मप्र इंडस्ट्रियल डवलपमेंट काॅरपाेरेशन) के एमडी सुरेश कुमार को न्यायालय से अग्रिम जमानत नहीं मिल सकी है। उन्होंने इस मामले में सुदीप कुमार श्रीवास्तव के यहां आवेदन पेश कर अग्रिम जमानत मांगी थी जिसे खारिज कर दिया गया है।

गौरतलब है कि ग्वालियर विकास प्राधिकरण के सीईओ रहते हुए 2016 में सुरेश कुमार ने शताब्दीपुरम में निर्माणाधीन भवन को ढहाने का आदेश दिया था। इस कार्रवाई पर मेघा गोयल ने विशेष न्यायालय में परिवाद पेश किया। जिसमें सुरेश कुमार समेत प्राधिकरण के आठ अन्य अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ थाने में प्रकरण दर्ज करने का आग्रह किया। विशेष न्यायालय ने 17 सितंबर 2018 को प्रतिवादी बनाए गए सभी अफसरों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने का आदेश दिया था।
बलात्कार के मामले में 10 साल की सजा
शादी के बहाने 6 दिन तक बलात्कार करने वाले इमरान खां को अपर सत्र न्यायाधीश अर्चना सिंह ने 10 साल की सजा सुनाई है और 5 हजार रुपए का जुर्माना किया। साथ ही आदेश दिया कि जुर्माना राशि में से 4 हजार रुपए पीड़िता को दिए जाएं।
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