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जांच अधिकारी न्यायिक कार्य नहीं कर सकता, साक्ष्यों का विश्लेषण कर किसी को दोषमुक्त करने का अधिकार उसे नहीं

ग्वालियर –
भिंड जिले की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में पुलिस अधिकारी की ओर से पेश की गयी खात्मा रिपोर्ट को खारिज करते हुए सातों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया है।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अजय पेंदाम ने कल भिंड जिले के गोहद के अनुविभागीय अधिकारी पुलिस (एसडीओपी) की ओर से पेश खात्मा रिपोर्ट को खारिज कर दिया। एसडीओपी ने रिपोर्ट में सड गांव में 12 अगस्त 2018 को हुई हत्या के मामले में सात आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य नहीं मिलने की बात करते हुए अदालत में रिपोर्ट पेश की थी।
अदालत ने पुलिस अधिकारी की खात्मा रिपोर्ट खारिज करते हुए कहा कि जांच अधिकारी न्यायिक कार्य नहीं कर सकता है। आपको साक्ष्यों का विश्लेषण कर किसी को दोषमुक्त करने का अधिकार उसे नहीं है।
अतिरिक्त अभियोलक इंद्रेश प्रधान ने कहा कि न्यायालय ने चंबल रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) को जांचकर्ता अधिकारी गोहद के तत्कालीन एसडीओपी उपेंद्र दीक्षित के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी कहा है।
अभियोजन के अनुसार गोहद के सड गांव में 12 अगस्त 2018 को धारदार हथियार से हमलाकर दरबार सिंह गुर्जर की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने मृतक के भाई वीर सिंह गुर्जर की रिपोर्ट पर सत्यनारायण, रामनिवास, रामसेवक जाटव, उदय सिंह जाटव, रामसिया कुशवाह, शिवचरण और रामवरन के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था। इस मामले की जांच पुलिस अधिकारी ने की थी।
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