ग्वालियर-
हाईकोर्ट की एकलपीठ में पुलिस ने उस मामले में अपना जवाब पेश कर दिया, जिसमें नाबालिग के अपहरण के मामले में पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप है। पुलिस ने तर्क दिया कि जांच खत्म करने के लिए दो महीने का समय चाहिए, लेकिन कोर्ट ने केस डायरी पेश करने का आदेश दिया है।




सलमा खान ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अवधेश सिंह तोमर ने तर्क दिया कि सलमा 14 जून 2018 को अपनी छोटी बहन के साथ पागनवीसी स्कूल के पास से जा रही थी। रास्ते में एमपी 07 सीएफ 1637 गाड़ी रुकी और उस गाड़ी में सवार लोग उसकी बहन को खींचने लगे। घबराकर वह चिल्लाई और गाड़ी में बैठे एक युवक को काट लिया। इसके बाद गाड़ी में बैठे लोग उसे छोड़कर भाग गए। पूरी घटना घर जाकर बताई। माधौगंज थाने में केस दर्ज कराया। घटना के बाद से याची की बहन डिप्रेशन में चली गई और उसकी मौत हो गई, लेकिन उसे न्याय नहीं मिला। उल्टा पुलिस राजीनामा का दबाव बनाने लगी। यह गाड़ी राजनीति में अच्छा प्रभाव रखने वाले व्यक्ति की थी। इस कारण पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। कोर्ट ने पूरे मामले की स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन पुलिस केस की स्टेटस रिपोर्ट पेश नहीं कर पाई। जांच खत्म करने के लिए दो महीने का समय मांगा। कोर्ट ने केस डायरी पेश करने का आदेश दिया है।
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