ग्वालियर- प्रस्तावित नए लोहिया बाजार की जगह शिवपुरी लिंक रोड पर के आवंटन को लेकर हाईकोर्ट ने शाासन से जवाब मांगा है। लोहा व्यवसायी संघ द्वारा दायर जनहित याचिका में हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने प्रमुख सचिव और कलेक्टर ग्वालियर को नोटिस जारी किए हैं।

संघ ने एडवोकेट प्रशांत शर्मा के माध्यम से उक्त याचिका दायर कर कहा है कि शिवपुरी लिंक रोड पर 2007-08 में जगह आवंटन के लिए व्यापारियों ने राशि जमा कराई थी। लेकिन अब तक शासन ने जगह नहीं दी है जिस कारण लोहिया बाजार की शिफ्टिंग भी नहीं हो सकी है। गौरतलब है कि सरकार ने शहर के बीच से लोहिया बाजार को शिवपुरी लिंक रोड पर शिफ्ट करने के लिए जगह चिन्हित कर ली थी लेकिन पिछले 11 साल से ये मामला आवंटन प्रक्रिया में ही उलझा हुआ है।
2 करोड़ के काम बेकार और जमीन भी हुई कम
लोहा कारोबारियों से राजस्व विभाग ने 29 जून 2007 को पत्र जारी कर 2007-08 की कलेक्टर गाइड लाइन के हिसाब से 6.301 हेक्टेयर जमीन के एवज में 1 करोड़ 69 लाख 33 हजार 938 रुपए जमा कराने को कहा। जो कि व्यापारियों ने 17 सितंबर 2007 को जमा किए, लेकिन जमीन का आवंटन नहीं किया गया।
व्यापारियों ने ग्वालियर विकास प्राधिकरण को 2 करोड़ 30 लाख रुपए दिए। बिजली, सड़क, पानी और सीवर के काम कराए गए। लेकिन जमीन का आवंटन न होन से कोई शिफ्ट नहीं हो सका और विकास कार्य बर्बाद हो गए।
लोहा कारोबारियों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह तक से मुलाकात की। अगस्त 2013 और मई 2018 की कैबिनेट बैठक में निर्णय हुआ कि व्यापारियों को 2007-08 की गाइड लाइन पर ही जमीन दी जाए।
व्यापारियों का कहना है, 2007-08 में राजस्व विभाग ने प्रति हेक्टेयर के हिसाब से राशि मांगी, जो जमा कर दी। अफसरों के मुताबिक शासन ने कीमत प्रति वर्ग मीटर की दर से लेने के निर्देश दिए हैं।
लोहा कारोबारियों ने 2007-08 में 6.301 हेक्टेयर जमीन की कीमत व भू-भाटक राशि जमा की थी, जिसमें से करीब 275 प्लॉट आवंटित होने थे। इसी दौरान एक किसान ने उक्त जमीन के एक हिस्से पर दावा ठोंक दिया और कोर्ट से किसान के पक्ष में निर्णय हुआ। अब यहां सिर्फ 170 प्लॉट ही बचे हैं।
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