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लगभग 03 माह पूर्व में नाबालिक बालिका को बहला – फुसला व भगाकर ले जाने वाला हुआ गिरफ्तार।।।

ब्रेकिंग न्यूज़:- दिनांक 30/03/2019

बैढन पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद नेपाल सीमा बिहार के अररिया – फारबिसगंज सेअपहित नाबालिक बालिका व आरोपी को किया बरामद

BK NEWS: सिंगरौली (जमुना सोनी) बैढन लगभग 03 माह पूर्व में बैढन थाना अंतर्गत एक नाबालिग बालिका को बहला – फुसलाकर भगाकर ले जाने वाला फरार आरोपी को बैढन पुलिस ने धर – दबोचा और नाबालिक बालिका को बरामद कर परिजनों को सौंपा गया ।

बताया जा रहा है कि नवागत जिला पुलिस अधीक्षक – दीपक कुमार शुक्ला के दिशा – निर्देशन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक – प्रदीप शेन्डे के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक- अनिल सोनकर के सतत निगरानी में बैढन कोतवाली थाना प्रभारी नगर कोतवाल- मनीष त्रिपाठी को बड़ी सफलता मिली ।

वही पर गनियारी निवासी नाबालिक बालिका के पिता द्वारा थाना में रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी कि हमारी बच्ची 11वी की छात्रा है और वह 17 वर्ष की है स्कूल जाने के लिये घर से निकली थी वह वापस घर नहीं आयी विद्यालय एवं अन्य नात रिस्तेदार व परिजनों से पूछताछ करने पर बालिका का पता नहीं चला तो जिसमे थाना बैढन में आकर सूचना देने पर तत्काल बैढन थाना कोतवाली प्रभारी द्वारा गम्भीरता से लेते हुये प्रार्थी की रिपोर्ट पर अप.पंजीबद्ध क्र.12/19 धारा 363 भारतीय दंड विधान कायम कर अज्ञात आरोपी की तलाश की जाने लगी जो मुखबिर सूचना एवं अन्य जानकारी के आधार पर आरोपी का नाम ज्ञात हुआ है जिसमे कई बार साइबर सेल एवं अन्य जानकारी के आधार पर उत्तर
प्रदेश व बिहार के विभिन्न थाना क्षेत्रों में दबिश दी गयी थी लेकिन आरोपी नाबालिग को लेकर लगातार स्थान बदलते रहा और दिनांक 26/03/2019 साइबर के मदद से एवं अन्य जानकारी के आधार पर कड़ी मशक्कत के बाद नाबालिग बालिका एवं आरोपी की जानकारी नेपाल सीमा बिहार के अररिया – फारबिसगंज में मिलने पर पुनः कोतवाली थाना प्रभारी द्वारा एसआई – विजय पुष्कर के साथ एक टीम रवाना कर आरोपी एवं नाबालिक बालिका को स्थानीय पुलिस के मदद से गिरफ्तार किया गया आरोपी इकराम उर्फ अकरम पिता- रहमुद्दीन उम्र 28 वर्ष निवासी- तिस्सा थाना- भोपा जिला- मुजफ्फरपुर (उ.प्र.) हाल निवास बड़ी मस्जिद के पीछे दरभंगिया टोला थाना फारबिसगंज जिला- अररिया (बिहार) को स्थानीय न्यायालय में दोनों को पेश किया गया इसके बाद थाना बैढन लाकर अपहित नाबालिक बालिका के बयानों के आधार पर आरोपी के खिलाफ धारा 366 – A, 376 (2) एन भारतीय दंड विधान 4/6 पास्को एक्ट एक धाराएं बढ़ाकर आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया ।

उक्त कार्यवाही में उपनिरीक्षक- विजय पुष्कर, प्रधान आरक्षक – राजेश मिश्रा, दीपेश पटेल, आरक्षक – वीर बहादुर सिंह, महिला आरक्षक- वंदना तिवारी की अहम भूमिका रही ।

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