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बारात का स्वागत गेट पर नहीं वरन आयोजन स्थल के अंदर करना होगा,कलक्टर भरत यादव ने आदेश जारी किए

ग्वालियर -ग्वालियर,डबरा,शहर में बारात निकलने से होने वाले ट्रैफिक जाम को रोकने के लिए कलक्टर भरत यादव ने आदेश जारी किए हैं। इसके तहत अब बारात का स्वागत गेट पर नहीं वरन आयोजन स्थल के अंदर करना होगा। यह आदेश सभी मैरिज गार्डन संचालकों और मांगलिक भवन संचालित करने वाले संचालकों के लिए जारी किए गए हैं। ताकि बारात के रुक जाने से पीछे चल रहे वाहनों को ट्रैफिक जाम से न जूझना पड़े इसके बावजूद आम जनता को असुविधा होती है तो संबंधित संचालक एवं मालिक के साथ ही आयोजक भी जिम्मेदार होंगे। यह आदेश दंड प्रक्रिया संहिता की धारा.144 के अंतर्गत धार्मिक जुलूसों चल समारोह बारात एवं सभी मैरिज गार्डन मांगलिक भवन एवं होटलों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के लिए आदेश जारी किया है।

आदेश में यह भी

समारोह में अस्त्र.शस्त्र लेकर चलनाए प्रदर्शन एवं हर्ष फ़ायर को भी पूर्णत प्रतिबंधित किया गया है। परंतु न्यायाधीशों प्रशासनिक अधिकारीए शासकीय अभिभाषक सुरक्षा बलों अद्र्धसैनिक बलोंए नगर सैनिक बल विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए लगाए गए पुलिस बल के शस्त्र धारण पर रोक नहीं रहेगी।
सभी मैरिज गार्डनए मांगलिक भवन होटल आदि में कुल क्षेत्रफल का 35प्रतिशतपार्किंग के लिए
मुख्य प्रवेश द्वार एवं पार्किंग द्वार अलग.अलग और पार्किंग स्थल को दर्शाने वाला साइन बोर्ड लगाया जाए।
परिसर के बाहर सार्वजनिक स्थल एवं मार्ग पर पार्किंग न हो और अनावश्यक रूप से ट्रैफिक की स्थिति न बिगड़े।
किसी भी आयोजन में व्यवसायिक गैस सिलेंडर का कनेक्शन लेना होगा। अन्यथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्रवाई की जायेगी।
आवश्यक नियमों की जानकारी सूचना पटल पर लगाई जाएए ताकि आयोजक भी उनसे परिचित रहें।
समस्त मैरिज गार्डनए मांगलिक भवनए होटल एवं धर्मशाला के संचालक को उनके यहाँ होने वाले किसी भी आयोजन अथवा विवाह समारोह की लिखित सूचना कार्यक्रम के दिनांक से तीन दिन पहले संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी एवं उप पुलिस अधीक्षक यातायात को अनिवार्य रूप से भिजवाना है।
ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग निर्धारित ध्वनि सीमा से अधिक तथा रात्रि 10 बजे के पश्चात नहीं किया जाना है।
परिसर के अंदर एवं बाहर सीसीटीव्ही कैमरे भी लगाने होंगे
अधिकारियों को भी मॉनीटरिंग के निर्देश दिए हैं। यदि आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो भारतीय दण्ड संहिता की धाराण्188 के तहत दण्डनीय होगा।

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