ग्वालियर-
कुंभराज थाना पुलिस कस्टडी में दो साल पहले 23 नवंबर 2016 को हुई युवक गोलू की मौत की जांच को लेकर हाईकोर्ट ने गुना सीजेएम संजय कुमार गुप्ता के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। मप्र उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ के जस्टिस विवेक अग्रवाल ने आदेश में कहा है कि मुख्य पीठ जबलपुर के विजिलेंस रजिस्ट्रार इस मामले में श्री गुप्ता द्वारा 21 मार्च 2017 को प्रस्तुत किए गए मृत्यु जांच प्रतिवेदन की जांच करें। साथ ही उन बयानों के रिकॉर्ड लेकर भी जांच की जाए और फरियादी विष्णु प्रसाद शर्मा को सुनवाई का मौका दिया जाए। इसके अलावा फरियादी चाहे तो वह मानव अधिकार आयोग में भी इस मामले को रख सकता है। हाईकोर्ट एससी-एसटी एक्ट के इस मामले में विष्णु प्रसाद की अग्रिम जमानत स्वीकार करते हुए 50 हजार रुपए के निजी मुचलके भरने के आदेश दिए हैं। विष्णु प्रसाद शर्मा ने अपने अधिवक्ता एसके तिवारी के माध्यम से अग्रिम जमानत आवेदन पेश किया था। जिसमें श्री तिवारी ने सीजेएम श्री गुप्ता के जांच प्रतिवेदन को तथ्यहीन बताते हुए गलत बताया था।
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