ग्वालियर. ट्रेनों में पेंट्रीकार में पीओएस मशीन नहीं रखने पर ठेकेदार को जुर्माना भरना होगा। इसके लिए आईआरसीटीसी ने निर्देश जारी कर दिए हैं। आईआरसीटीसी के मुताबिक पेंट्रीकार में स्वाइप मशीन नहीं मिलने पर पहली शिकायत पर संबंधित कैटरिंग ठेकेदार पर 50 हजार रुपए का जुर्माना व दूसरी शिकायत पर 1 लाख रुपए का जुर्माना एवं तीसरी शिकायत पर ठेका रद्द कर दिया जाएगा।
आईआरसीटीसी ने इस तरह के निर्देश यात्रियों की शिकायत मिलने के बाद जारी किए हैं। दरअसल पेंट्रीकार के वेंडर से खाने की चीजें लेने पर यात्रियों से नगद राशि ली जाती थी, कई बार यात्री एटीएम से भुगतान करने के लिए पीओएस मशीन मांगते थे लेकिन मशीन न होने का बहाना वेंडर करते थे। इस बात को लेकर पेंट्रीकार पर पीओएस मशीन रखना अनिवार्य कर दिया है।
खाने का बिल ज्यादा लेने व बिल नहीं देने की शिकायत पर की कड़ाई :
आईआरसीटीसी काे शिकायतें मिल रहीं थीं कि 50 रुपए की थाली के बदले पेंट्रीकार के वेंडर 120 रुपए स्पेशल थाली के नाम पर वसूल कर रहे हैं। यात्रियों को खाने का बिल भी नहीं दिया जा रहा। जबकि रेलवे ने बिल नहीं तो खाने का भुगतान नहीं स्कीम चला रखी है, इसके बाद भी पेंट्रीकार के ठेकेदार द्वारा यात्रियों से अवैध वसूली खाने के नाम पर की जा रही थी। इसके चलते पीओएस मशीन रखना अनिवार्य किया है। खाने के ज्यादा दाम वसूलने पर इसके प्रमाण आ जाएंगे।
पेंट्रीकार से रेट लिस्ट गायब :
लंबी दूरी की अधिकांश ट्रेनों की पेंट्रीकार में रेट लिस्ट गायब रहती है। ट्रेन में यात्रा के दौरान पेंट्रीकार के वेंडर से चाय, नाश्ता, पानी व खाना लेने के बाद बिल नहीं मिलने व खराब खाना देने पर यात्री आईआरसीटीसी के हेल्पलाइन नंबर 9003016161 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हालांकि हेल्पलाइन में शिकायत किए जाने के बाद भी आईआरसीटीसी कई बार ऐसे वेंडर के खिलाफ कार्रवाई तक नहीं करती। पेंट्रीकार में 15 रुपए की पानी की बोतल 20 रुपए में बेची जा रही है। फिर भी आईआरसीटीसी कार्रवाई नहीं कर रहा।
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